देश/विदेश अपडेटबड़ी खबरेंबैतूल अपडेटब्रेकिंग न्यूजमध्यप्रदेश अपडेट

Urban Body Elections : पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए जरुरी खबर, नाम-निर्देशन पत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही होगा मान्य

◼️ उत्तम मालवीय, बैतूल
Urban Body Elections : नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत बुधवार को जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए 11 जून को प्रात: 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ होगा।

बैठक में निर्वाचन प्रेक्षक राजेन्द्र कुमार राय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनबीर सिंह बैंस, पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद, सीईओ जिला पंचायत अभिलाष मिश्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी बरार सहित संबंधित अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 11 से 18 जून तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्रों के प्राप्त करने का समय प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। सोमवार 20 जून को 10.30 बजे से नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जांच की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लिए जा सकेंगे।

election duty : संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में किया जा सकेगा शामिल, चुनाव ड्यूटी लगने पर महिला कर्मचारियों को मिलेगी यह विशेष छूट

22 जून को ही अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे के बीच होगा। प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को एवं द्वितीय की मतगणना 18 जुलाई को प्रात: 9 बजे से होगी।

जिले में नगर पालिका परिषद बैतूल, आमला एवं नगर परिषद शाहपुर के लिए प्रथम चरण अर्थात 6 जुलाई को मतदान होगा। नगर पालिका परिषद मुलताई, नगर परिषद भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी एवं बैतूल बाजार के लिए द्वितीय चरण में अर्थात 13 जुलाई को मतदान होगा। नगर पालिका परिषद बैतूल में वार्डों की संख्या 33 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 102 है।

Panchayat Election : जिला पंचायत के सदस्य बनने इन उम्मीदवारों ने दाखिल किए नाम निर्देशन पत्र, देखें हर क्षेत्र की उम्मीदवारों की सूची

कहां कितने वार्ड और मतदान केंद्र

नगर पालिका परिषद आमला में वार्डों की संख्या 18 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 36 हंै। नगर परिषद शाहपुर में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 हंै। नगर पालिका परिषद मुलताई में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 35 हैं। नगर परिषद भैंसदेही में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 हैं। नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 हैं। नगर परिषद बैतूल बाजार में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 हैं।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए स्थान

नगर पालिका बैतूल के लिए कलेक्टर कोर्ट रूम में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नगर परिषद बैतूल बाजार के लिए शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार के विवेकानंद सभागृह में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसी तरह नगर परिषद भैंसदेही के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भैंसदेही, नगर पालिका परिषद आमला के लिए तहसील कार्यालय आमला, नगर पालिका परिषद मुलताई के लिए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई, नगर परिषद शाहपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शाहपुर एवं नगर परिषद घोड़ाडोंगरी के लिए तहसील कार्यालय घोड़ाडोंगरी में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

Panchayat Election : नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) के बाद जिला पंचायत सदस्य के लिए इन उम्मीदवारों के नामांकन पाए गए विधि मान्य, देखें सभी वार्डों की सूची

नगरीय निकाय पार्षद पद हेतु निक्षेप राशि

नगरीय निकाय पार्षद पद हेतु नगर परिषद के लिए एक हजार रुपए एवं नगर पालिका परिषद के लिए तीन हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। अजा/अजजा/अपिव/महिला अभ्यर्थियों के लिए निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। पार्षद के नाम निर्देशन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्वाचन व्यय लेखा जमा करना होगा। प्रचार अवधि के दौरान रोस्टर अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन बार व्यय लेखा रजिस्टर लेखा टीम के पास प्रस्तुत करना होगा। पार्षद पद हेतु 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम ढाई लाख रुपये होगी।

इसी तरह 50 हजार से एक लाख तक आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपए एवं 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए निर्धारित की गई है। नगर परिषद क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 75 हजार रुपए तय की गई है। निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त सभी व्यक्ति निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के पात्र होंगे। बैठक में प्रेक्षक श्री राय ने सभी से आदर्श आचरण संहिता का शत प्रतिशत पालन करने की अपेक्षा की।

Urban body election: यहां देखें प्रदेश के किस नगरीय निकाय में कब होंगे चुनाव, एमपी में 6 और 13 जुलाई को होगा मतदान, मतगणना 17 और 18 को; राज्य चुनाव आयुक्त ने किया ऐलान

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button