Court Decision : बैतूल। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को जंगल ले जाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 7000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने वाले आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
इन मामलों की जानकारी देते हुए सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि अनन्य विशेेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने बलात्कार करने वाले आरोपी अजय कास्दे पिता रामसिंह कास्दे, उम्र-26 वर्ष, निवासी-थाना सारणी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
आरोपी को धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 376(3), 376(2)(एन) भादंवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 भादंवि में 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 363 भादंवि के अपराध का दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस तरह है कि 25 मई 2022 को पीड़िता के द्वारा थाना सारणी में आरोपी अजय कास्दे के विरूद्ध रिपोर्ट कराई गई थी। वह अपनी दादी के साथ रिश्तेदार के यहां शादी में आयी थी। अगले दिन शौच करने गांव के पास नदी की ओर गई थी।
जबरदस्ती ले गया जंगल
इसी बीच आरोपी अजय कास्दे उसके पास आया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल की ओर ले गया। वह चिल्लाई किंतु कोई नहीं आया। आरोपी ने उसे रात भर जंगल में रखा और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम (बलात्कार) किया।
जंगल में घुमाता रहा आरोपी
अगली सुबह पीड़िता ने आरोपी से घर जाने को कहा। लेकिन आरोपी ने पीड़िता को घर नहीं जाने दिया। एक-दो दिन तक उसे जंगल में घुमाता रहा। इस बीच जंगल में उसके साथ कई बार गलत काम किया। अगले दिन सुबह आरोपी ने उसके साथ फिर से बुरा काम किया। उसके बाद उसने पीड़िता को उसकी बुआ के घर के पास लाकर छोड़ा और वहां से भाग गया।
बुआ को दी सारी जानकारी
पीड़िता ने घर आकर सारी बात अपनी बुआ को बताई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सारणी में आरोपी अजय कास्दे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन ने सिद्ध किया मामला
पुलिस थाना सारणी द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।
जघन्य, सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में (Court Decision)
प्रकरण को जघन्य, चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूचीं में रखा गया था। जिसकी समय-समय पर जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति के द्वारा समीक्षा की गई।
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सांभर के शिकार के आरोपी को दो साल की सजा (Court Decision)
न्यायालय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी बैतूल ने वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने वाले आरोपी बस्तीराम पिता प्यारे, उम्र-30 वर्ष, निवासी-पहावाड़ी, थाना आमला को सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 9, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया है।
साजपुर में किया था शिकार (Court Decision)
10 फरवरी 2017 को वन परिक्षेत्र रानीपुर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम साजपुर में वन्य प्राणी का शिकार किया गया है। मुखबिर सूचना के आधार पर दल गठित कर वन अमला साजपुर निवासी लच्छू के घर पहुंचा। लच्छू के घर से खून से सना बेसा सहित कुल्हाड़ी जप्त की गई। मौके की कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया।
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इनके साथ मिलकर किया शिकार (Court Decision)
लच्छू ने पूछताछ में बताया कि उसने साथी बस्तीराम तथा बिसौरी के साथ मिलकर वन्य प्राणी सांभर का शिकार किया था। कुल्हाड़ी से सांभर का मांस काटकर पकाने के उद्देश्य से लेकर आए हंै। लच्छू के बताने पर वन अमला बस्तीराम के घर पहुंचा।
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चूल्हे पर पका रहा था मांस (Court Decision)
बस्तीराम उसके घर में चूल्हे के पास बैठा गंजी में मांस पका रहा था। कुछ पका हुआ मांस स्टील की थाली में रखा हुआ था। मौके पर गंजी व स्टील की थाली में रखे मांस को थाली सहित जप्त कर जप्तीनामा बनाया गया। मौके की कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया।
यहां शुरू हो गई थी पार्टी (Court Decision)
इसके बाद वन अमला बिसौरी के घर पहुंचा। बिसौरी के घर में थाली में पका हुआ मांस पाया गया था। जिसे जप्त कर जप्तीनामा और मौका पंचनामा बनाया गया। आरोपियों की निशानदेही पर वन्य प्राणी सांभर के शिकार किये गये स्थान चौकीनदी आमनाला जाकर घटना स्थल की तस्दीक की गयी।
घटनास्थल से यह किए बरामद (Court Decision)
घटना स्थल पर खून लगा पत्थर, अंतड़ी एवं वन्य प्राणी सांभर के बाल पाए गए। जिन्हें जप्त कर जप्तीनामा बनाया गया। घटना स्थल का तस्दीक पंचनामा बनाया गया। जप्त मांस को परीक्षण हेतु फॉरेंसिक लैब जबलपुर भेजा गया। रिपोर्ट में मांस वन्य जीव सांभर का होना पाया गया।
आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।
इन्हें पहले ही मिल चुकी सजा (Court Decision)
प्रकरण में आरोपी लच्छू के विरूद्ध 30 नवंबर 2023 को निर्णय पारित कर दोषसिद्ध किया जा चुका है। प्रकरण में आरोपी बिसौरी वर्तमान में फरार होने से उसके विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया गया है।