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Betul News: आधा अधूरा पड़ा था पशु शेड, पंचायत सचिव को थमाया शोकॉज नोटिस, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत धामोरी शिविर में पहुंचे कलेक्टर

Betul News पंचायत सचिव को थमाया शोकॉज नोटिस

बैतूल (Betul Update)। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से शत प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में आयोजित किए जा रहे प्रथम चरण के शिविरों में पात्र हितग्राहियों का सर्वे हो एवं उनको योजनाओं का लाभ मिले, इस बात के दृष्टिगत कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस (Collector Amanbir Singh Bains) इन शिविरों का सतत निरीक्षण कर रहे हैं। शुक्रवार को श्री बैंस ने आठनेर विकासखंड के ग्राम धामोरी में आयोजित शिविर में पहुंचे, यहां उन्होंने ग्रामीणों को अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया एवं ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।

तहसीलदार आठनेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान ग्रामीण नामदेव सनिशरे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। ग्राम की आंगनबाड़ी केन्द्र का कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया। आंगनबाड़ी में विद्युत कनेक्शन नहीं होने की जानकारी मिलने पर विद्युत कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। शासकीय माध्यमिक शाला में पहुंचकर उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा की एवं उनको पढ़ाया भी। साथ ही अंकुर स्तर के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के भी निर्देश दिए।

गांव में खेत पर जाने वाले रास्ते पर नाले की समस्या मिलने पर कलेक्टर द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया एवं पक्का रास्ता निर्माण के लिए उचित परीक्षण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एक ग्रामीण द्वारा पशु शेड का निर्माण पूर्ण न होने की शिकायत किए जाने पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने निर्देश दिए।

विशेष मुहिम चलाकर होगा भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान (17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक) के दौरान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों का विशेष मुहिम चलाकर पंजीयन किया जाएगा। श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत ने बताया कि इस विशेष मुहिम का उद्देश्य मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत छूटे हुए पात्रताधारी भवन संनिर्माण श्रमिकों का शत प्रतिशत पंजीयन कराना है।

मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन के लिए मंडल द्वारा जारी सामान्य नियम लागू होंगे। पंजीयन के लिए श्रमिक मध्यप्रदेश का सामान्य निवासी होना चाहिए। श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। श्रमिक द्वारा विगत एक वर्ष में न्यूनतम 90 दिवस भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित रहते हुए कार्य किया गया हो। इसके प्रमाण हेतु श्रमिक का स्व-घोषणा पत्र भी मान्य होगा।

अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर भवन संनिर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए दो शिविर (प्रथम एवं द्वितीय) आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकारी अमला मौजूद रहकर पंजीयन का कार्य करेगा।

प्रथम शिविर के पूर्व होने वाले सर्वेक्षण के दौरान सर्वे दलों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नियोजनों की सूची अनुसार सर्वेक्षण करते हुए पात्र परंतु पंजीयन से छूटे हुए श्रमिकों को चिन्हित कर उनसे निर्धारित आवेदन प्रारूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

आवेदन प्रारूप में श्रमिक का नाम, समग्र परिवार आईडी, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, नियोजन क्षेत्र तथा आईएफएस कोड, श्रमिक का फोटो तथा स्व घोषाणा पत्र इत्यादि की जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी।

आवेदक का फोटो स्मार्ट फोन के माध्यम से भी लिया जा सकेगा। श्रमिक के आवेदन की डेटा इंट्री संबंधित ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/वार्ड प्रभारी या सर्वे कर्मचारी द्वारा भवन संनिर्माण मंडल के पोर्टल पर उपलब्धता अनुसार कम्प्यूटर, टैबलेट एवं स्मार्टफोन के माध्यम से की जा सकेगी।

यदि आवेदन की ऑनलाइन इंट्री सर्वे के दौरान मौके पर संभव नहीं है तो संबंधित ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/वार्ड प्रभारी या सर्वे कर्मचारी द्वारा इसे पंचायत/वार्ड कार्यालय में पहुंचकर पोर्टल पर फीड किया जाएगा। इनके द्वारा डेटा इंट्री के तत्काल पश्चात आवेदन को संबंधित पदाभिहित अधिकारी की ओर पोर्टल पर अग्रेषित किया जाएगा।

संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा तीन दिवस की समय-सीमा में आवेदन की जांच करते हुए पात्र पाए गए श्रमिकों का पोर्टल के माध्मय से शिविर की तिथि के पूर्व पंजीयन (प्रमाण-पत्र का प्रिंट आउट) जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। निरस्त किए गए आवेदनों के संबंध में आवेदक को कारण सहित सूचना जारी की जाएगी।

प्रथम शिविर में किए गए सर्वे के दौरान पंजीयन हेतु पात्र आवेदकों की सूची/पंजीयन कार्ड प्रदर्शित किया जाएगा।  शिविर में उन आवेदकों के आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे, जो सर्वे के दौरान आवेदन नहीं दे सके थे। इन आवेदकों की डेटा इंट्री पोर्टल पर की जाएगी। इन आवेदनों की जांच की प्रक्रिया पूर्ण कर इन श्रमिकों को द्वितीय शिविर में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

द्वितीय शिविर में भी उक्तानुसार प्रक्रिया/कार्रवाई अपनाई जाएगी। शिविर में नये आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। आवेदनों का निराकरण उक्त प्रक्रिया अनुसार अभियान अवधि में ही किया जाकर पंजीयन (प्रमाण-पत्र का प्रिंटआउट) जारी किया जाएगा। जिनके पंजीयन निरस्त होते हैं, उन्हें कारण सहित सूचित किया जाएगा।

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