POCSO Case Betul: किशोरी से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास और 15 हजार जुर्माना

POCSO Case Betul: मध्यप्रदेश के बैतूल में अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी मंजित उर्फ मनोजित उर्फ प्रेम पिता मनीमोहन मिस्त्री, उम्र-27 वर्ष, निवासी-थाना चोपना को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना शिवहरे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को धारा 305 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये के जुर्माने तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

कक्षा 11वीं की छात्रा थी पीड़िता

मृतिका के पिता ने 24 जनवरी 2023 को पुलिस थाना चोपना को इस आशय की सूचना दी थी। सूचना के अनुसार उसकी पुत्री कक्षा 11वीं में पढ़ाई करती थी। 23 जनवरी 2023 को उसकी बेटी उसकी सहेली के यहां गई थी और 24 जनवरी को सुबह घर आई थी। यह बात उसे उसके बेटे ने बताई थी। वह महाराष्ट्र गया हुआ था।

घर लौटते पर रोते हुए मिला बेटा

उसकी पत्नी उसे स्कूटी से शाहपुर लेने गयी थी। घर पर मृतिका अकेली थी। जब वह और उसकी पत्नी घर आये तो देखा कि उसका बेटा रो रहा था। घर के कमरे में देखा कि उसकी लड़की ने कमरे की छत की बांस में सफेद रेशम की रस्सी से बंधी होकर फांसी लगा ली थी। जिसकी मृत्यु हो चुकी थी।

पुलिस को जांच में मिला सुसाइड नोट

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रकरण में मर्ग कायम कर जांच में लिया। अनुसंधान के दौरान मृतिका द्वारा एक लिखित सुसाइड नोट बरामद किया गया जिसमें यह लेख था कि आरोपी मनोजित उर्फ मंजित उर्फ प्रेम ने पीड़िता के अश्लील फोटोग्राफ्स खींच लिये थे।

सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी

आरोपी इन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था और शादी करने का दबाव बना रहा था। आरोपी द्वारा अश्लील फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी के कारण पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच पर से अभियुक्त मनोजित उर्फ मंजित उर्फ प्रेम के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था।

जांच के बाद पेश किया अभियोग पत्र

आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया।

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