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MP Employee Promotion: मप्र के कर्मचारियों को समय पर मिलेगी पदोन्नति: 2026 और 2027 की रिक्तियों के लिए डीपीसी की समय-सारणी तय

MP Employee Promotion: MP employees to receive timely promotions; schedule finalized for DPC regarding 2026 and 2027 vacancies.

MP Employee Promotion: मप्र के कर्मचारियों को समय पर मिलेगी पदोन्नति: 2026 और 2027 की रिक्तियों के लिए डीपीसी की समय-सारणी तय
MP Employee Promotion: मप्र के कर्मचारियों को समय पर मिलेगी पदोन्नति: 2026 और 2027 की रिक्तियों के लिए डीपीसी की समय-सारणी तय

MP Employee Promotion: मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों की पदोन्नति प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने सभी अधीनस्थ दफ्तरों को विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठकें तय समय के भीतर पूरा करने के कड़े आदेश दिए हैं, ताकि योग्य कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विषय में सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों, शासकीय विभागों और जिला कलेक्टर्स को विस्तृत गाइडलाइन प्रेषित की है।

समय पर बैठक कराने का क्या है नियम

नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 6 में प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। हर चयन वर्ष हेतु डीपीसी की बैठक उससे ठीक एक साल पहले सामान्य तौर पर सितंबर महीने से लेकर नवंबर महीने के दौरान आयोजित करना बेहद अनिवार्य है। इस बैठक के दौरान आने वाले चयन वर्ष की 31 दिसंबर की दोपहर से पूर्व तक खाली होने वाले सभी संभावित तथा अचानक उत्पन्न होने वाले पदों के लिए पात्र लोक सेवकों की योग्यता एवं उपयुक्तता पर विस्तार से विचार किया जाता है।

पूर्व में की गई पदोन्नति की स्थिति

इसके पूर्व 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में खाली रहे पदों को भरने के मकसद से नए नियम लागू होने के तुरंत बाद एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी। उसी बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वर्ष 2026 में योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति देने का काम पूरा किया गया था अथवा वर्तमान में उसकी कार्यवाही जारी है।

वर्ष 2026 के खाली पदों को भरने के निर्देश

जारी किए गए नए सर्कुलर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि किसी विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2026 तक की अनुमानित रिक्तियों और वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई ऐसी अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हों, डीपीसी की बैठक आयोजित नहीं की गई है, तो वे तुरंत ऐसी बैठक आयोजित करें। हालांकि यदि किसी विभाग ने पूर्व में आयोजित विशेष डीपीसी बैठक में ही 31 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2026 दोनों वर्षों की रिक्तियों पर एक साथ विचार करके कार्यवाही पूरी कर ली थी, तो उन्हें अब दोबारा बैठक आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2027 की रिक्तियों के लिए भी समय-सारणी तय

इसके साथ ही परिपत्र में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2026 की बची हुई अप्रत्याशित रिक्तियों तथा आने वाले अगले चयन वर्ष यानी 31 दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले संभावित पदों को भरने के लिए भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इसी वर्ष के सितंबर से नवंबर माह के दौरान ही आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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