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Betul Crime Today: महिला का सिर कटा शव मिला, रेत-पत्थर से दबा कर रखी थी बॉडी; हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Betul Crime Today: महिला का सिर कटा शव मिला, रेत-पत्थर से दबा कर रखी थी बॉडी; हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

▪️ प्रकाश सराठे, रानीपुर/विजय सावरकर, मुलताई

Betul Crime Today:  मध्यप्रदेश के बैतूल में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैतूल-परासिया स्टेट हाईवे के किनारे रानीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला का सिर कटा शव बरामद हुआ है। मृतिका की उम्र लगभग 40 साल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। उधर मुलताई कोर्ट ने ग्रामीण की हत्या कर सोमजीडोडा के जंगल में शव वाले फेंकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के बीट गार्ड ने रानीपुर पुलिस को सूचना दी थी कि रोड के किनारे पत्थर और रेत से दबा कोई शव है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और रेत-पत्थर हटा कर देखा तो वहां बिना सिर का एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला। शव कई दिन पुराना हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि महिला की उम्र लगभग 40 वर्ष होगी। महिला के हाथों में लाल चूड़ियां है। शव को पीएम के लिए घोड़ाडोंगरी अस्पताल पहुंचाया गया है। इससे पहले भी उस क्षेत्र में एक वृद्धा का शव मिला था। उस मामले का पुलिस खुलासा कर चुकी है।

मुलताई न्यायालय ने सुनाया फैसला

इधर आपसी रंजिश के चलते ग्रामीण की हत्या कर जंगल में शव फेंकने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सरकारी वकील भोजराजसिह रघुवंशी ने बताया ग्राम पाबल निवासी चंदरु सलामें बीते 28 फरवरी 2021 को दोपहर 3 बजे के दरमियान घर से खेत पर जाने का कहकर निकला था। चंदरू देर रात तक घर नहीं लौटा। तो पुत्र विनोद और परिजनों ने खेत में पहुंचकर आसपास चंदरू की खोजबीन की, लेकिन चंदरू का कहीं पता नहीं चला।

जंगल में मिला था ग्रामीण का शव

बीते 2 मार्च 2021 को सुबह 11 बजे के दरमियान चंदरू के दूसरे पुत्र दिलीप और उसके बहनोई रुपेश ने घर आकर बताया चंदरू का शव सोमजीडोडा के जंगल में पड़ा है। जिसकी जानकारी विनोद ने पुलिस थाना मुलताई में दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होने के चलते अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच प्रारंभ की।

जांच में हुआ हत्या का खुलासा

जांच में आपसी रंजिश के चलते ग्राम पाबल निवासी वासुदेव पिता दामू मरकाम द्वारा कुल्हाड़ी से ग्रामीण चंदरु पर हमला कर उसकी हत्या करने और उसके बाद चंदरू का शव सोमजीडोडा के जंगल में फेकने का खुलासा हुआ। इन परिस्थितियों में पुलिस ने आरोपी वासुदेव मरकाम के खिलाफ धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

आरोपी को सुनाई गई यह सजा

न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी वासुदेव को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 201 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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