
New Moter Vehical Act : बैतूल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर वाहन चालकों पर भारी भरकम जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया है।
इस नए मोटर यान अधिनियम को मध्यप्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम में कड़े प्रावधानों का विरोध भी शुरू हो गया है। (New Moter Vehical Act)
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इसी तारतम्य में बैतूल में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष हेमन्त वागद्रे के नेतृत्व में ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों और वाहन चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर ज्ञापन सौंपा। (New Moter Vehical Act)
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सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि संशोधित अधिनियम में वाहन चालकों पर 10 लाख रुपये जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। (New Moter Vehical Act)
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यह संशोधन इसलिए किया गया है कि घटना के बाद चालक अपना वाहन छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन वाहन चालकों का मानना है कि घटना के बाद यदि वे घटना स्थल पर रुकते हैं तो उनकी जान को खतरा बना रहता है।मौके पर जमा भीड़ उनकी जान भी ले सकती है। ऐसे में कानून में संशोधन करने की जरूरत है। (New Moter Vehical Act)
वाहन चालकों ने बताया कि वे वाहन चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान मे दुर्घटना होने पर भागने वाले चालक एवं दुर्घटना होने पर चालक के विरूद्ध कानून में संशोधन कर वाहन चालक के ऊपर अत्यधिक जुर्माना एवं कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। हम सभी चालक उक्त संशोधन से अत्यधिक प्रभावित होंगे। (New Moter Vehical Act)
वाहन चालक गरीब मजदूर होते हैं। उनके लिए इतना अर्थदण्ड जमा करना संभव नही है। इसकी वजह से उनका ड्रायवरी का व्यवसाय बंद हो जाएगा। परिवार के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा। वाहन चालकों ने कानून मे संशोधन कर उन्हें राहत दिए जाने की मांग की है। (New Moter Vehical Act)
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