MP News: गुना जिले में एक अजीबोगरीब अपहरण और रेप का मामला सामने आया है। यहां पर नाबालिग ने अपने बॉयफ्रेड पर रेप का आरोप लगाया था, जबकि उसने रेप किया ही नहीं। नाबालिग ने रेप करने वाले असली आरोपी को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन, जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सच बाहर आया और बॉयफ्रेंड को रेप के आरोप से दोषमुक्त कर दूसरे आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में कोर्ट ने बॉयफ्रेंड को अपहरण के आरोप में सजा सुनाई।
मामले में फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश लीला लोधी ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी ADPO ममता दीक्षित ने की। उन्होंने ही कोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग द्वारा आरोपी को न पहचानने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि DNA रिपोर्ट मैच आई है।
स्कूल का कहकर निकली और लौटी ही नहीं नाबालिग
मामला वर्ष 2020 का है। 15 सितंबर को नाबालिग के पिता ने विजयपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को सुबह 7:45 बजे वह अपनी नौकरी पर चला गया था। शाम को 5 बजे नौकरी से वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसकी लड़की उम्र 16 साल 10 माह की सुबह 8:30 बजे उससे स्कूल जाने की कहकर गई थी जो अभी तक वापस नहीं आई है।
उसने अपनी लड़की की तलाश सभी रिश्तेदारियों में की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसकी लड़की डेढ़ माह पहले अशोकनगर में उसके साले के यहां रह रही थी। इसलिये उसे अंकित शर्मा पर संदेह है कि उसकी लड़की को शादी करने के लिये बहला फुसला कर भगाकर ले गया है। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।
9 अक्टूबर को लड़की अपने पिता और भाई के साथ थाने पर उपस्थित हुई। पुलिस ने उसे बरामद किया। उसके बयानों के आधार पर अंकित शर्मा, देवीसिंह यादव, लड़की की मामी और देवी सिंह की पत्नी पर केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश किया।
बॉयफ्रेंड और उसकी मामी पर आरोप (MP News)
नाबालिग ने कोर्ट में अपने बयानों में बताया कि वह अंकित शर्मा एवं महिला को जानती है। महिला उसकी मामी है। घटना एक साल पहले की है। अगस्त सितंबर का समय था। उसकी मामी की डिलीवरी होनी थी। मामी के बार-बार फ़ोन आ रहे थे। इसलिए वह अपनी मामी के यहां रहने गयी थी। वहां मामी ने उसकी दोस्ती अंकित शर्मा से करवा दी।
मामी ने बताया था कि अंकित अच्छा लड़का है वह उसे खुश रखेगा। वह उसकी शादी अंकित से करवा देती है। मामी की डिलेवरी के बाद लड़की ने उससे बोला कि उसे घर छुड़वा दो। फिर उसकी अंकित से बात हुई तो बोला कि अभी तुम चली जाओ, 8-10 दिन बाद आना।
अगर तुम नहीं आयी तो वहीं आकर तुम्हारे भाई एवं पापा को मारूंगा। अंकित के पास उसकी कुछ गंदी तस्वीरें थीं तो वह कह रहा था कि वह उन्हें वायरल कर देगा। यह बात उसने मामी को भी बताई थी तो वह बोली कि अभी तो तुम चली जाओ जिससे उनका भी नाम नहीं आयेगा और वह अंकित को समझा देगी। अभी वह तुम्हें डराने के लिये ऐसा कह रहा है।
लड़की ने कोर्ट में बताया कि 27 अगस्त को उसके मामा उसके माता-पिता के घर छोड़ गये थे। वहां वह 8-10 दिन रूकी। फिर 14 तारीख को वह घर पर कोचिंग की कहकर अशोकनगर चली गयी थी। वहां वह अंकित के घर गयी तो वह उसे नहीं मिला।
अंकित के चाचा के फोन से उसके भाई ने उसकी बात अंकित से करवाई। अंकित ने उससे कहा कि वह गली के बाहर मिले, वह 10 मिनिट में आ रहा है। अंकित आया और उसे मोटर साईकिल पर बैठाकर किसी के घर ले गया और बोला कि यह उसके रिश्तेदार का घर है। उस घर में कोई नहीं था। फिर वह वहां पर करीबन 20-25 दिन रूकी।
जिसके घर में रखा उसने ही किया रेप (MP News)
कोर्ट में यह सामने आया कि अंकित ने नाबालिग को देवीसिंह यादव के घर में रखा था। वहां देवीसिंह ने भी फायदा उठाते हुए कई दिन तक लगातार नाबालिग के साथ गलत काम किया। हालांकि, कोर्ट में नाबालिग ने देवीसिंह को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह देवीसिंह को नहीं जानते। लड़की के माता-पिता और भाई ने भी उसे पहचानने से इंकार कर दिया। हालांकि, DNA रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि देवीसिंह ने लड़की के साथ संबंध बनाए थे। उसी का DNA लड़की के साथ मैच हुआ।
इसी आधार पर कोर्ट ने देवीसिंह को रेप और पॉक्सो एक्ट के दोषी माना। वहीं लड़की के बॉयफ्रेंड अंकित शर्मा को अपहरण का दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी देवीसिंह को 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं अंकित शर्मा को एक वर्ष की सजा सुनाई। उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।