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MP Employee Promotion: हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति पर अपडेट, दो-तीन दिन में हो सकता है फैसला, CPCT नियम पर होगा बड़ा फैसला

MP Employee Promotion: Update on the promotion of thousands of employees; a decision could be reached in two to three days, and a major decision regarding CPCT rules is expected.

MP Employee Promotion: हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति पर अपडेट, दो-तीन दिन में हो सकता है फैसला, CPCT नियम पर होगा बड़ा फैसला
MP Employee Promotion: हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति पर अपडेट, दो-तीन दिन में हो सकता है फैसला, CPCT नियम पर होगा बड़ा फैसला

MP Employee Promotion: मध्यप्रदेश में एक ओर सरकार कर्मचारियों को एक साल के भीतर दूसरी बार पदोन्नति देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) की अनिवार्यता के कारण हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला अटका हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। अगले दो-तीन दिनों में इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है।

CPCT की अनिवार्यता से अटकी पदोन्नति

मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए CPCT उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस नियम के बावजूद कृषि, उद्योग सहित अन्य विभागों में ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी, जिन्होंने यह परीक्षा पास नहीं की थी। शिकायतें मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट किया कि नियमों में छूट केवल शीघ्रलेखन के मामले में दी गई थी, जबकि CPCT पास करना जरूरी है। इसके बाद संबंधित विभागों ने पदोन्नत कर्मचारियों को वापस उनके पुराने पदों पर पदावनत कर दिया।

पुराने दिशा-निर्देशों के आधार पर मांगी गई राहत

प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर जून 2026 से पदोन्नतियां दी गई थीं। इसके बाद CPCT की अनिवार्यता को लेकर विवाद सामने आया। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने यह मामला उठाते हुए पुराने दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। इन दिशा-निर्देशों में 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को छूट दिए जाने का उल्लेख है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगे बढ़ी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोटशीट लिखकर इस मामले में बीच का रास्ता निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग ने पुराने परिपत्रों की जानकारी जुटाई और छूट से संबंधित स्पष्टीकरण जारी करने के लिए परिपत्र का प्रारूप तैयार किया। अब यह प्रारूप मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

दो-तीन दिन में जारी हो सकता है स्पष्टीकरण

राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा के अनुसार, संगठन इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के संपर्क में है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन दिनों में स्पष्टीकरण जारी होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो CPCT की अनिवार्यता के कारण प्रभावित कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में आगे का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, अंतिम स्थिति स्पष्टीकरण जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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