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Employee Promotion: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 45 साल की उम्र वालों को CPCT से राहत, MP में पदोन्नति के नियम बदले

Employee Promotion: Good news for government employees! Exemption from CPCT for those aged 45 and above; promotion rules changed in MP.

Employee Promotion: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 45 साल की उम्र वालों को CPCT से राहत, MP में पदोन्नति के नियम बदले
Employee Promotion: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 45 साल की उम्र वालों को CPCT से राहत, MP में पदोन्नति के नियम बदले

Employee Promotion: राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश शासन ने अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड तीन और उसके समकक्ष पदों पर मिलने वाली पदोन्नति के नियमों को आसान बनाते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस सकारात्मक कदम से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर पदोन्नति का लाभ उठाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

कंप्यूटर परीक्षा और सीपीसीटी में दी गई राहत

नए दिशा-निर्देशों के तहत पदोन्नति की तिथि तक पैंतालीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। हालाँकि, उन्हें कंप्यूटर से संबंधित मूलभूत ज्ञान होना अनिवार्य रहेगा। वहीं दूसरी ओर, इस आयु सीमा से कम वाले पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने के पश्चात कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीटी की अर्हता हासिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई भी पूरी कर सकें।

अर्हता हासिल करने के लिए पांच साल की अवधि

पदोन्नति पाने वाले ऐसे कर्मचारियों को शुरुआती दो साल की परिवीक्षा अवधि के भीतर सीपीसीटी परीक्षा पास करनी होगी और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। अगर कोई कर्मचारी इस दो साल की शुरुआती समय-सीमा में यह योग्यता हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी परिवीक्षा अवधि को अधिकतम तीन साल के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार कर्मचारियों को कुल मिलाकर पांच साल का लंबा वक्त मिलेगा। यदि इस पूरी समयावधि में भी कर्मचारी कंप्यूटर योग्यता हासिल करने में असफल रहता है, तो उसे पुनः उसके मूल चतुर्थ श्रेणी वाले पद पर वापस भेज दिया जाएगा।

केवल विभागीय पदोन्नति में मिलेगा इस छूट का फायदा

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि कंप्यूटर अर्हता में दी गई यह विशेष छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में ही प्रभावी मानी जाएगी। सीधे तौर पर होने वाली भर्तियों में सीपीसीटी और एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्य शर्त पहले की तरह ही पूरी तरह लागू रहेगी और उसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। शासन के इस निर्णय से विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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