Big Action: ठोका गया 3.45 करोड़ का जुर्माना, कंपनी को महंगा पड़ा रेत-गिट्टी का अवैध भंडारण

Big Action: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में प्रशासन ने एक रेलवे ठेका कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। बगैर अनुमति लिए रेत और गिट्टी का अवैध रूप से भंडारण करने पर उस पर 3.45 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। अब इस मामले को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ ही रेत-मुरम का अवैध परिवहन करते 3 और डंपर भी जब्त किए गए हैं।

गौरतलब है कि कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत खनिज विभाग द्वारा जिले के अलग-अलग स्थानों पर विगत चार दिवसों में लगातार बड़ी कार्यवाही की गई है।

मरामझिरी में की गई संयुक्त कार्रवाई (Big Action)

प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून को रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के रेत और गिट्टी खनिजों के अवैध भंडारण किए जाने की शिकायत पर संयुक्त रूप से खनिज एवं राजस्व अमले के द्वारा ग्राम पंचायत मरामझिरी के सरपंच एवं भूमि स्वामी की उपस्थिति में भंडारण स्थल की जांच की गई।

इतनी रेत-गिट्टी का मिला अवैध भंडारण (Big Action)

मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम मरामझिरी स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 03 रकबा 1.032 हेक्टेयर के अंश भाग पर रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से रेत एवं गिट्टी का भंडारण किया गया था। मौके पर रेत की मात्रा 3722 घन मीटर और गिट्टी की कुल मात्रा 5727 घन मीटर पाई गई।

तीसरी लाइन का चल रहा काम (Big Action)

मौके पर उपस्थित एनपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेलवे कंपनी में कार्यरत नंदकिशोर राठौर द्वारा बताया गया कि कंपनी के द्वारा रेलवे की तीसरी लाइन में मरामझिरी से धाराखोह का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य के लिए खनिज रेत एवं गिट्टी के भंडारण की कोई अनुमति नहीं ली गई है।

खनिज जब्त कर बनाया गया प्रकरण (Big Action)

उक्त खनिज मात्रा को जप्त कर अवैध भंडारण कर्ता के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कुल शास्ति की राशि 3 करोड़ 45 लाख 74 हजार 700 रूपए प्रस्तावित किया जाकर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह तीन डंपर भी किए गए जब्त (Big Action)

इसके अलावा 9 जून को खनिज अमले ने बिना रॉयल्टी के मुरुम के अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर क्रमांक एमपी-48/एच-1063 को खेड़ी सावली गढ़ के पास जप्त किया गया। जिसे पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है।

वहीं 10 जून को मुलताई और बैतूल क्षेत्र से दो डंपर क्रमश: यूपी-93/डीटी-1523 और एमपी-48/एच-1242 को गिट्टी/मुरूम का अवैध परिवहन करते पाया गया, जिसे खनिज अमले ने जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

यह प्रकरण भी किए जाएंगे पेश (Big Action)

उपरोक्त सभी प्रकरणों में मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किया जाकर न्यायालय अपर कलेक्टर में प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। (Big Action)

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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