Betul Crime News: पहले गमछे से घोंटा गला, फिर गुप्ती मार कर की हत्या और खेत में गाड़ दिया शव, इस बेरहमी से किया कत्ल

Betul Crime News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में साल 2021 में हुए कत्ल के एक मामले में आरोपी को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई है। प्रकरण में मृतक की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। इसलिए इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी (Punishment for heinous murder) में रखा गया था।

पुलिस विभाग बैतूल के जनसंपर्क अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आमला थाना के धारा 302, 201, 34 भादंवि के इस प्रकरण में आरोपी दिलीप पिता रामजी यदुवंशी को अपर सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे जिला न्यायालय बैतूल द्वारा यह कठोर सजा सुनाई गई है।

पत्नी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी (Betul Crime News)

उन्होंने बताया कि 08 सितंबर 2021 को रात्रि में फरियादिया श्रीमती रुकमणी बाई प्रजापति द्वारा अपने पति राधेश्याम प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना आमला में दर्ज कराई गई थी। राधेश्याम 07 सितंबर 2021 को दोपहर 3 बजे अपनी मोटर साइकिल से बोरदेही निवासी सचिन सोनी से पैसे लेने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। तलाश के दौरान बेल नदी से उनकी मोटर साइकिल लावारिस अवस्था में मिली।

संदिग्ध से पूछताछ में खुलासा (Betul Crime News)

साइबर सेल बैतूल की मदद से कॉल डिटेल विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध दिलीप यदुवंशी निवासी ग्राम निमोटी, थाना नवेगांव, जिला छिंदवाड़ा से पूछताछ की गई। पूछताछ में दिलीप ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी वस्तुलाल मरकाम के साथ मिलकर राधेश्याम की गमछे से गला घोंटकर व गुप्ती से हमला कर हत्या की और शव को गन्नाबाड़ी के खेत की मेड़ पर गाड़ दिया।

घटना स्थल से जप्त वस्तुओं का परीक्षण (Betul Crime News)

निरीक्षक आबिद अहमद अंसारी अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ बैतूल द्वारा घटनास्थल से प्राप्त प्लास्टिक के डिस्पोजल एवं हल्दीराम के पाउच का परीक्षण कर परीक्षित वस्तुओं से कुल 7 चांस प्रिंट (संभावित अंगुल चिन्ह) प्राप्त किए गए थे।

जिनका मिलान थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित दिलीप यदुवंशी एवं अभियुक्त वस्तुलाल मरकाम के आदर्श अंगुल चिन्हों से किया गया। घटनास्थल से प्राप्त चांस प्रिंट का मिलान दिलीप यदुवंशी के फिंगरप्रिंट से होना पाया गया था।

कपड़ों पर भी मिले खून के निशान (Betul Crime News)

न्यायालय द्वारा घटनास्थल से प्राप्त वस्तुओं पर आरोपी दिलीप यदुवंशी के फिंगरप्रिंट प्राप्त होने से घटनास्थल पर अभियुक्त दिलीप की उपस्थिति सिद्ध हुई। आरोपी दिलीप यदुवंशी के कपड़ों पर मृतक राधेश्याम का रक्त पाए जाने तथा उसके खेत से ही मृतक राधेश्याम का शव बरामद होने के कारण उपरोक्त घटनाक्रम को जोड़कर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि अभियुक्त दिलीप ने ही ग्राम निमोटी, थाना नवेगांव, जिला छिंदवाड़ा में मृतक राधेश्याम की हत्या की।

इन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा (Betul Crime News)

इस पर अभियुक्त दिलीप पिता रामजी यदुवंशी को धारा 302, 201 भादंवि के दंडनीय आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाकर धारा 302 भादंवि के लिए आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माना एवं धारा 201 भादंवि के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी गई।

इनकी रही सजा दिलाने में भूमिका (Betul Crime News)

इस गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी आमला निरीक्षक संतोष पंद्रे द्वारा बेहद कुशलता के साथ की गई। उनके अलावा फिंगर प्रिंट रिपोर्ट में निरीक्षक आबिद अंसारी प्रभारी सीन ऑफ क्राइम यूनिट बैतूल, गुमशुदगी जांचकर्ता उप निरीक्षक नितिन उईके, सीडीआर विश्लेषण में उप निरीक्षक राजेंद्र राजवंशी तत्कालीन प्रभारी साइबर सेल की भी विशेष भूमिका रही।

इनके अलावा एएसआई संजय कलम, प्रधान आरक्षक सुनील राठौर, आरक्षक आदित्य बेले, बलदेव धुर्वे, बबलू धुर्वे, नितेश लोखंडे, नीरज शेंडे, कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आरक्षक दौलत उइके की भी विशेष भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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