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होटल-ढाबा चलाने और खाद्य सामग्री बेचने जरूरी है लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी सजा, लगेगा तगड़ा जुर्माना, विभाग लगाएगा शिविर

  • उत्तम मालवीय, बैतूल
    यदि आप होटल, ढाबा चला रहे हैं या किसी भी प्रकार की खाने-पीने की सामग्री का कारोबार कर रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपको सजा हो सकती है या फिर तगड़ा जुर्माना किया जा सकता है।

    दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत सभी प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस लेना या रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

    खाद्य कारोबार कर्ता किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, एजेन्सी, फल-सब्जी विक्रेता, पानी पुरी, चाट, पोहा, समोसा ठेला वाले, पान, गुमटी, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, जूस सेन्टर, आइस्क्रीम, नमकीन, कन्फेक्शनरी एवं बेकरी, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, शासकीय राशन दुकानें, शादी पार्टी में भोजन बनाने वाले केटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेन्टर, अंडा, मटन, वेयर हाऊस, स्लॉटर हाऊस (पशु वध शाला), अनाज का व्यापार करने वाले, आटा मसाला चक्की, गुड़ विक्रेता, मेडिकल, जनरल स्टोर्स (चाकलेट टॉफी विक्रेता), एल्कोहल शराब विक्रेता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, निर्माता एवं विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, मेला हाट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन/केटरिंग, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ परिवहन करने वाले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल व अन्य शासकीय एवं निजी संस्थाओं में संचालित केन्टीन, प्रसाद निर्माण व विक्रय आदि एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता व्यापारी जो खाने पीने से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं, सभी को लायसेंस लेना या रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

    ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं, उन्हें लायसेंस लेना है। जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता/रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज/बिजली बिल साथ में लाना होगा।

    इसके अलावा ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) करवाना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय हेतु नगर पालिका/ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।

    जिले भर में लगाए जाएंगे शिविर

    अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन एमपी बरार ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर 13 से 27 मार्च 2022 तक यह शिविर प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि 13 मार्च रविवार को शाहपुर, 14 मार्च सोमवार मुलताई, 15 मार्च मंगलवार भैंसदेही, 16 मार्च बुधवार आमला, 17 मार्च गुरुवार बैतूल, 20 मार्च रविवार घोड़ाडोंगरी, 21 मार्च सोमवार चिचोली, 23 मार्च बुधवार बैतूल, 24 मार्च गुरुवार भीमपुर, 26 मार्च शनिवार आठनेर, एवं 27 मार्च रविवार को बोरदेही में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

    उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं सीएमएचओ डॉ. एके तिवारी ने समस्त छोटे-बड़े खाद्य कारोबारियों से अपील है कि इन शिविरों में अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करें एवं असुविधा से बचें।

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