Betul News : पत्नी के चेहरे पर डाला था एसिड, आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाई यह सजा
Acid was poured on wife's face, court awarded this punishment to accused husband

बैतूल। अपर सत्र न्यायलय आमला ने पत्नी पर एसिड डालने वाले आरोपी पति को सजा सुनाई है। आरोपी को 2 वर्ष, एक माह और 16 दिन के कारावास एवं दस हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। आरोपी पति बलराम पिता गोविंदा उम्र 28 साल निवासी करपा तहसील मुलताई को धारा 324 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
इस प्रकरण में मप्र शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जगदीश परते आमला द्वारा किया गया। श्री परते ने बताया कि पुलिस थाना बोरदेही में ग्राम बिसखान निवासी दुर्गा बाई ने रिपोर्ट की थी कि ग्राम बिसखान थाना बोरदेही कि 05 मई 2019 की रात्रि एक बजे एकदम से किसी ने उसकी बेटी रोशनी के ऊपर कुछ डाला। इससे उसके चेहरे, गाल एवं कान में जलन होने लगी। उसने देखा कि वह रौशनी का पति बलराम था और रौशनी ने भी देखा।
इसके बाद आरोपी बलराम शीशी छोड़कर भाग गया। अंकित एवं आकाश ने पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। इसके बाद डायल 100 वाहन को बुलाकर मुलताई अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया।
प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय आमला द्वारा किया गया। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन के मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके चलते आरोपी को सजा सुनाई गई।



