Betul Bear Hunting Case: जादू-टोने के लिए भालू का पंजा काटा, 8 साल बाद 4 आरोपियों को सजा
Betul Bear Hunting Case: Bear's paw severed for witchcraft; 4 accused sentenced after 8 years.

Betul Bear Hunting Case: बैतूल। बैतूल के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरेश यादव के द्वारा वन परिक्षेत्र सारणी (सामान्य) की ओर से प्रस्तुत वन्य प्राणी भालू के शिकार के प्रकरण में 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसके चलते उसके विरूद्ध फैसला नहीं सुनाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह एवं अभयदीप सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी यशकुमार अवस्थी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में आरोपी प्रीतिश पिता किरण मंडल निवासी झोली नंबर-2, रमेन उर्फ चंकी पिता मधु मंगल बाईन, राहुल पिता निखिलदास बंगाली दोनों निवासी बटकीडोह और वासु पिता बुद्धिमंत गोलदार निवासी ग्राम निश्चिंतपुर को सजा सुनाई गई है। विगत 14 दिसंबर 2018 को वन परिक्षेत्र सारणी (सामान्य) में हीरापुर बीट के कक्ष क्रमांक आरएफ 289 में सीमा लाइन के पास नाले में एक भालू मृत अवस्था में दिखाई दिया था। उसका दाहिने हाथ का पंजा कटा हुआ था तथा दूसरे हाथ के पंजे में नाखून नहीं थे।
आरोपियों ने कबूल किया अपराध
प्रथम दृष्टया भालू का शिकार करना दर्शित हो रहा था। इस पर वन विभाग ने अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपराध पंजीबद्ध किया। जांच के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया।
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जादू-टोना के उद्देश्य से काटा पंजा
आरोपियों ने वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से हीरापुर बीट के जंगल वाले नाले में खूंटी एवं जीआई तार के सहायता से विद्युत करंट लगाने एवं उस करंट के संपर्क में आने से भालू की मृत्यु होना स्वीकार किया। इसके बाद उनके द्वारा जादू-टोना के उद्देश्य से भालू का हाथ का पंजा काटना एवं उसके नाखून उखाड़ना स्वीकार किया गया।
कोर्ट में प्रस्तुत किया गया परिवाद
आरोपियों के विरूद्ध अपराध घटित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को भालू का शिकार कर उसके शारीरिक अवयवों को अपने कब्जे में रखने का दोषी पाते हुये उन्हें उपरोक्त कारावास एवं अर्थदंड से दडित किया गया।
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मामले में एक आरोपी अभी भी फरार
प्रकरण का सह अभियुक्त कालू उर्फ सुभाष पिता खिरात बढ़ाई, निवासी नूतनडंगा के फरार होने के कारण उसके विरुद्ध निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह एवं अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।
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