बड़ी खबरेंदेश/विदेशबैतूल अपडेटब्रेकिंग न्यूजमध्यप्रदेश अपडेट

Motor Vehicle Act : अनजान लोगों को लिफ्ट देना पड़ सकता है महंगा, इसके लिए भी भरना पड़ सकता है जुर्माना, यह है नियम

Motor Vehicle Act: शहरों में अक्सर लोगों को लिफ्ट मांगते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग मजबूरी में तो कुछ लोग पैसे बचाने की आदत से मजबूर होकर रोज ही लिफ्ट मांगते देखे जा सकते हैं। कई लोग लोगों की मजबूरी समझ कर लिफ्ट दे भी देते हैं। लेकिन, आप नहीं जानते कि उदारता दिखा कर दी गई लिफ्ट आपके लिए मुसीबत बन सकती है।

इसके लिए आपका चालान बन सकता है। आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। यह कार्रवाई जिस नियम के तहत होती है उसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। यही वजह है कि वे इस गलती को करते हैं। जबकि इसे लेकर भी खास ट्रैफिक रूल्स है।

दो हजार का भरवाया जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत अपनी निजी गाड़ी पर किसी अनजान शख्स को लिफ्ट देना गैरकानूनी है। मुंबई में पिछले दिनों इस एक्ट से जुड़ा एक मामला आया था और एक शख्स का 2 हजार रुपये का चालान कटा था। रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति अपने निजी वाहन से जा रहे थे। रास्ते में एक अनजान शख्स ने उनसे लिफ्ट मांगी। उन्होंने उसे लिफ्ट दे भी दी।

कुछ आगे जाकर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोककर कागजों की चेकिंग की। फिर उनसे पूछा कि पीछे कौन बैठा हुआ है। उस शख्स ने पुलिस को कहा कि पीछे बैठा आदमी अनजान है और उसने उसे लिफ्ट दी है। इसके बाद पुलिस ने उसका मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत 2 हजार रुपये का चालान काट दिया। उस वक्त यह खबर काफी वायरल हुई।

निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग

मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत केवल कमर्शियल गाड़ियों के पास ही ये परमिट होता है कि वो दूसरे लोगों को कमर्शियल परपज से सफर करा सकें। प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए किसी को भी लिफ्ट देने की अनुमति नहीं है। आसान भाषा में कहें तो आप इसका कमर्शल यूज नहीं कर सकते।

दरअसल, आप फ्री में जो लिफ्ट देते हैं, उसे कानून में माना जाता है कि आप पैसे लेकर सफर करवा रहे हैं। इस कारण चालान बनाया जा सकता है। ऐसे में फौरन इस आदत को बदल देने की जरूरत है। इसके अलावा अनजान लोगों को लिफ्ट देने से कई बार आपराधिक घटनाओं का भी शिकार लोग हो जाते हैं। यही कारण है कि सड़क पर चलते समय लिफ्ट देने के लिए होने वाले इशारों को इग्नोर करना ही बेहतर है।

News & Image Source :  https://zeenews.india.com/hindi/auto-news/traffic-challan-rules-you-can-not-give-lift-to-unknown-people-on-your-private-vehicles/1281748

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button