MP Labour Department Bonus Order: दिवाली के पहले विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस की खबरें सुनने को मिलती रहती है। हालांकि मध्यप्रदेश में विभिन्न कारखानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को भी बोनस देना जरुरी है। इस संबंध में श्रम विभाग ने बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य में संचालित समस्त कारखानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को बोनस देने का प्रावधान है। ऐसे संस्थान जहां बीस या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रूपये से कम है, उन्हें बोनस भुगतान किया जाना जरूरी है।

बोनस में इतनी राशि का प्रावधान
अधिनियम के अनुसार हर लेखा वर्ष में किए गए कार्य के बोनस का भुगतान आगामी लेखा वर्ष में 30 नवंबर तक किया जाना चाहिए। बोनस की राशि 7000 रूपये अथवा 8.33′ जो भी अधिक हो वह देय होगी।
बोनस न मिलने पर यहां करें शिकायत
उप श्रम आयुक्त आशीष पालीवाल ने बताया है कि उक्त बोनस का भुगतान न होने की स्थिति में अपनी शिकायत संबंधित जिला श्रम कार्यालय में, एलसीएमएस पोर्टल पर, शासन द्वारा संचालित cmhelpline पोर्टल 181 पर अथवा श्रम विभागीय टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दर्ज करवा सकते हैं।
आयु गणना के लिए आधार जरुरी नहीं
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत श्रमिक की आयु गणना के लिये श्रम विभाग द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये हैं। अब आयु गणना के लिये ‘आधार कार्ड के आधार परÓ शब्द विलोपित किया गया है।

यह दस्तावेज किए जाएंगे मान्य
आयु के प्रमाण के लिये परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी तरह जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- यह भी पढ़ें : 8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग: लागू होगा एक्रोयड फॉर्मूला, वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी तय!
डॉक्टर भी जारी कर सकेंगे प्रमाण पत्र
श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव बसंत कुर्रे ने बताया है कि उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के न होने पर उस चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो का प्रमाण पत्र मान्य होगा। उक्त चारों दस्तावेजों अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य आयु संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर आयु संबंधी निर्णय लिया जायेगा।
सोशल मीडिया पर बैतूल अपडेट की खबरें पाने के लिए फॉलो करें-
- वाट्सअप चैनल पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
- फेसबुक ग्रुप पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
- फेसबुक पेज पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
- एक्स पर खबरें पाने के लिए: यहां क्लिक करें
देश-दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें| Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com
