Betul News Today: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सारणी के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रहे रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में आरोपी बनाए गए 10 में से 4 आरोपियों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इस मामले में पत्रकार प्रमोद गुप्ता अब तक जेल में ही थे। शेष आरोपी रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे और करण सूर्यवंशी को सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में अंतरिम जमानत मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट में चारों आरोपियों के लिए उनके अधिवक्ता ने आवेदन दिया था। इसके बाद चारों आरोपियों को जमानत का लाभ मिल गया है। आरोपियों के स्थानीय अधिवक्ता अजय सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार को चारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत का आवेदन लगा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस चर्चित मामले में 7 अक्टूबर को सारणी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और कुनबी समाज के प्रमुख नेता रविंद्र देशमुख ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
उन्होंने तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि रंजीत सिंह, मंडल महामंत्री प्रकाश शिवहरे, पत्रकार प्रमोद गुप्ता, करण सूर्यवंशी समेत 10 आरोपियों के नाम सुसाइड नोट लिखा था। पुलिस ने बाद में 3 और लोगों को मामले में आरोपी बनाया था, जिन्हें जमानत मिल चुकी है। इस बहुचर्चित प्रकरण मेें रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे और करण सूर्यवंशी को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी, इससे वे जेल जाने से बच गए।
हालांकि उस समय पत्रकार प्रमोद गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी नहीं लगी थी, तब से वे जेल में ही थे। शुक्रवार को पत्रकार गुप्ता समेत अन्य तीन आरोपियों रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे और करण सूर्यवंशी को जमानत मिल गई है।