Betul News: गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों को एक-एक साल का कारावास और जुर्माना

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Betul News: गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों को एक-एक साल का कारावास और जुर्माना
Betul News: गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों को एक-एक साल का कारावास और जुर्माना

▪️राकेश अग्रवाल, मुलताई

Betul News: न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने थाना मुलताई के गौवंश तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। आरोपियों को मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6 व सहपठित धारा 9 के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 17 सितंबर 2018 को रात्रि करीब 10 बजे प्रार्थी लवकेश अपने साथी गणेश के साथ खाना खाकर गांव से करीब 1 किलोमीटर हरनाखेड़ी रोड श्मशान घाट के पास पहुंचे। उसी समय गांव की तरफ से एक मेटाडोर 407 हरे रंग का जिसका नंबर MH-20/W-6719 आया, जिसमें पीछे पशु, गाय बछड़े एवं बछियों को ठूंस ठूंस कर क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। कुछ के मुंह व पैर रस्सी से बंधे होकर तड़प रहे थे और भूखे- प्यासे थे।

यह देख कर प्रार्थी लवकेश ने गांव के लोगों को व पुलिस को सूचना दी। मेटाडोर में पांच गाय, तीन बछड़े, तीन बछिया कुल 11 नग पशु थे। मेटाडोर में चालक सहित तीन लोग मौजूद थे। जिनके द्वारा कृषि उपयोगी पशुओं को क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर भूखे प्यासे भरकर बूचड़खाने वध करने की नीयत से मेटाडोर में परिवहन करते ले जा रहे थे।

प्रार्थी लवकेश की मौखिक सूचना पर से थाना मुलताई तस्दीक हेतु घटनास्थल पर पहुंची और वहां मेटाडोर 407 में कृषि उपयोगी पशु ठूंस ठूंस कर क्रूरतापूर्वक परिवहन कर बध करने की नीयत से चालक सुरेश एवं वाहन में बैठे प्रमोद, चंद्रकांत, बूचड़खाना ले जाते हुए पाए गये। जिस पर आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6, 9 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लिए गए। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र थाना प्रभारी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले में आरोपी चंद्रकांत पिता सुरेंद्र गजबे (43 वर्ष), प्रमोद पिता बामन रावत ( 37 वर्ष) दोनों निवासी वार्ड नंबर 4 होली मैदान चौक काटोल थाना काटोल जिला नागपुर महाराष्ट्र को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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