Betul Court Dicision : बैतूल। अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ मारपीट कर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 3500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष न्यायालय, (एससी/एसटी एक्ट) बैतूल ने यह सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) शशिकांत नागले द्वारा पैरवी की गई।
श्री नागले ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कृष्णादास पिता चितरंजनदास, उम्र-40 वर्ष, निवासी-थाना चोपना, जिला-बैतूल को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। 12 अक्टूबर 2019 को पीड़िता ने थाना चोपना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 11 अक्टूबर 2019 को सुबह करीब 10 बजे अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थी।
बस छूट जाने के कारण वह नांदिया घाट के टेक पर खड़ी थी। तभी वहां होटल संचालक आरोपी कृष्णादास मोटर साइकिल से आया और पीड़िता से बोला कि तुझे कहां जाना है, चल मैं तुझे छोड़ देता हूं।
पीड़िता आरोपी कृष्णादास को पहले से जानती थी, क्योंकि वह उसके होटल में अक्सर साप्ताहिक बाजार वाले दिन जाती थी। आरोपी भी उसे जानता था। आरोपी से पुरानी जान-पहचान होने के कारण पीड़िता उसकी मोटर साइकिल पर बैठ गयी। इसके पश्चात आरोपी उसे मोटरसायकल में बैठाकर चोपना की तरफ ले जाने लगा।
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जंगल की ओर ले गया बाइक (Betul Court Dicision)
रास्ते में आरोपी ने उसकी मोटर साइकिल रोड से उतारकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। तब पीड़िता ने उससे बोला कि तूने रास्ता क्यों बदला, किंतु आरोपी कुछ नहीं बोला और मोटर साइकिल को तेज रफ्तार से चलाने लगा। पीड़िता चिल्लाई परंतु वहां आसपास में कोई नहीं था।
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जंगल में ले जाकर दुष्कर्म (Betul Court Dicision)
उसके बाद आरोपी पीड़िता को जंगल में एक नाले के पास ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता के द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट भी की, जिससे पीड़िता को दांहिने कान के पास मुंदी चोट एवं दांहिने पैर पर खरोच आई थी।
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मजदूरों को देखकर हुआ फरार (Betul Court Dicision)
इसी बीच थोड़ी देर बाद रेत वाले कुछ मजदूरों को आता देखकर आरोपी कृष्णा वहां से भाग गया। इसके पश्चात पीड़िता भी भागते हुए रोड पर आई और किसी परिचित के साथ उसके घर पहुंची। पीड़िता के द्वारा उसके परिजनों को घटना के संबंध में बताया गया।
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पुलिस ने पूरी की कार्यवाही (Betul Court Dicision)
फरियादी की शिकायत पर थाना चोपना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की अनुसूचित जनजाति का होने के संबंध में दस्तावेज प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किये गये।
अभियोजन ने सिद्ध किया दोष (Betul Court Dicision)
पुलिस थाना चोपना द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।
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