Betul Carbide Gun News: बैतूल में कार्बाइड गन बेचते एक गिरफ्तार, चार मामले आ चुके हैं सामने

Betul Carbide Gun News: मध्यप्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद बैतूल के पटाखा बाजार में कार्बाइड गन बिक रही थी। इसकी सूचना मिलने पर बैतूल कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 कार्बाइड गन भी जब्त की गई है। बैतूल जिले में कार्बाइड गन से जख्मी होने के 4 मामले सामने आ चुके हैं।

पुलिस विभाग बैतूल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली द्वारा न्यू बैतूल ग्राउंड स्थित पटाखा बाजार में चलाई गई जांच के दौरान कार्बाइड रसायन से चलने वाली अवैध कार्बाइड गन बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को मुखबिन से मिली सूचना

24 अक्टूबर को थाना कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली कि इफ्तेखार नामक व्यक्ति समीर पटाखा दुकान (न्यू बैतूल ग्राउंड) पर कार्बाइड रसायन से संचालित गन बेच रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक छत्रपाल सिंह धुर्वे मय दलबल मौके पर पहुंचे।

Betul Carbide Gun News: बैतूल में कार्बाइड गन बेचते एक गिरफ्तार, चार मामले आ चुके हैं सामने

आरोपी से 3 गन की गई बरामद

मौके पर संदिग्ध अवस्था में पाए गये व्यक्ति ने अपना नाम इफ्तेखार पिता इसामुद्दीन खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी आजाद वार्ड, टिकारी, बैतूल बताया। आरोपी के पास से 03 (तीन) नग ग्रे रंग की प्लास्टिक पाइप से बनी कार्बाइड गन विधिवत रूप से जप्त की गई।

विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज

आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाइयां करते हुए उक्त कृत्य को विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5, 9(ख) तथा बीएनएस की धारा 288 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया है। मामले में अपराध क्रमांक 1020/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई है।

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थाना प्रभारियों को किया था निर्देशित

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के उपयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव एवं आंखों की रोशनी कम होने जैसी घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं। इन गंभीर परिणामों को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि पटाखा दुकानों और संबंधित व्यापारिक स्थल पर जांच पड़ताल कर अवैध भंडारण व बिक्री रोकने हेतु कड़ी निगरानी रखें।

आम नागरिकों से एसपी की अपील

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध कार्बाइड गन, अवैध पटाखा, विस्फोटक पदार्थ या असुरक्षित उपकरणों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग न करें। यह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि स्वयं एवं अन्य लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।

यदि किसी को ऐसी अवैध गतिविधि की जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या डायल-112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जायेगी।

क्या होती है कार्बाइड गन

कार्बाइड गन एक देसी किस्म की पटाखा या आवाज करने वाली गन होती है, जिसे अक्सर खेतों या बगीचों में बंदरों, पक्षियों या जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए लोग लोहे या पाइप के टुकड़े में कैल्शियम कार्बाइड डालकर उसमें पानी मिलाते हैं। जब यह रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, तो एसीटिलीन गैस बनती है। इस गैस को जलाने पर तेज धमाके जैसी आवाज होती है। ठीक किसी बंदूक या पटाखे की तरह।

उपयोग से होते हैं कई तरह के नुकसान

इसका उपयोग आसान और सस्ता लगता है, लेकिन यह बेहद खतरनाक होता है। इसके नुकसान इस प्रकार हैं —

  1. विस्फोट का खतरा: कार्बाइड और पानी की मात्रा थोड़ी भी गलत होने पर पाइप फट सकता है, जिससे गंभीर चोट या मौत तक हो सकती है।
  2. आग लगने का खतरा: एसीटिलीन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है। इससे खेत या आसपास का क्षेत्र आग की चपेट में आ सकता है।
  3. स्वास्थ्य पर असर: कार्बाइड से निकलने वाली गैस आंखों, फेफड़ों और त्वचा के लिए हानिकारक है।
  4. पर्यावरणीय नुकसान: तेज धमाकों से पक्षियों और वन्यजीवों को डर और नुकसान होता है।

इसलिए सरकार और प्रशासन कई जगहों पर कार्बाइड गन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह सस्ती जरूर है, लेकिन जानलेवा भी।

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