Betul Collectorate Restrictions: कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Betul Collectorate Restrictions: Protests and sloganeering prohibited in the Collectorate premises, Collector issued orders

Betul Collectorate Restrictions: बैतूल कलेक्ट्रेट परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शासकीय कामकाज को बाधारहित संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब किसी भी संगठन या समूह को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के कलेक्ट्रेट परिसर में सामूहिक प्रवेश, नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
बैतूल जिले में कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(3) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ज्ञापन सौंपने के लिए अनुमति होगी जरूरी
जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन सामूहिक रूप से ज्ञापन देने के लिए बिना पूर्व अनुमति के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ज्ञापन सौंपने के इच्छुक आयोजकों को पहले प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आवेदन में आयोजक समेत अधिकतम पांच लोगों के नाम, पते और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपने की प्रस्तावित तारीख और समय का भी उल्लेख करना होगा।
केवल पांच लोगों को मिलेगा प्रवेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुमति मिलने के बाद भी केवल आवेदन में दर्ज अधिकतम पांच व्यक्तियों को ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित समय से अधिकतम 30 मिनट की देरी तक ही मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
मुख्य द्वार पर ही दिया जाएगा ज्ञापन
आदेश में कहा गया है कि सभी सामूहिक ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार क्रमांक-01 पर ही स्वीकार किए जाएंगे। परिसर के भीतर या अन्य किसी स्थान पर ज्ञापन सौंपने की अनुमति नहीं होगी।
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नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन पर रोक
कलेक्ट्रेट परिसर तथा उसकी 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी संगठन या समूह द्वारा सामूहिक प्रवेश, नारेबाजी, धरना या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रैली और जुलूस के लिए भी बनाए गए नियम
किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने से पहले संबंधित पक्ष को कम से कम 48 घंटे पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। साथ ही सक्षम अधिकारी यानी अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना भी अनिवार्य रहेगा।
हथियार और ज्वलनशील सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध
कलेक्ट्रेट परिसर में लाठी-डंडे, पत्थर, घातक हथियार, बारूद, पटाखे, पेट्रोल सहित किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा भारी और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
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उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश शासकीय कार्यक्रमों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, पुलिस बल और मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा।
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