Betul Crime News: जिस युवक से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसी की ले ली जान; बैतूल में सनसनीखेज खुलासा
Betul Crime News: A young man with whom there was no enmity was killed; a sensational revelation in Betul

Betul Crime News: बैतूल जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग गंभीर मामलों का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पहले मामले में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने गलत पहचान के आधार पर एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की आत्महत्या की जांच के दौरान मिले सुसाइड नोट ने पूरे घटनाक्रम का राज खोल दिया। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गलत पहचान के कारण युवक की जान गई
बैतूल जिले के झल्लार थाना क्षेत्र में हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों का विवाद किसी अन्य युवकों से था, लेकिन पहचान की गलती के कारण उन्होंने निर्दोष युवक को निशाना बना लिया। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी तथा एसडीओपी भैंसदेही भूपेन्द्र सिंह मौर्य के मार्गदर्शन में झल्लार पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों तक पहुंच बनाई।
मर्ग जांच से खुला हत्या का राज
7 जून 2026 को चौकी अस्पताल बैतूल से प्राप्त मर्ग इंटीमेशन के आधार पर थाना झल्लार में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतक गोलू कास्देकर के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई। उनके बयानों से पता चला कि 5 जून 2026 को ग्राम चांदू स्थित एक पेट्रोल पंप पर गोलू कास्देकर और उसके साथियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी।
तीन मोटरसाइकिलों से पहुंचे थे आरोपी
जांच में सामने आया कि राजकुमार दहीकर, शांतिलाल डिकारे, मनीष डिकारे और एक विधि-विरुद्ध बालक तीन अलग-अलग मोटरसाइकिलों से पेट्रोल पंप पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने गोलू कास्देकर और उसके साथियों से विवाद शुरू कर दिया और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले के दौरान गोलू कास्देकर के सिर पर डंडे से गंभीर चोट लगी, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए नागपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।

विवाद किसी और से था
पुलिस जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि आरोपियों की दुश्मनी किसी अन्य गांव के युवकों से थी। उन्होंने गोलू और उसके साथियों को उन्हीं लोगों का समूह समझ लिया और हमला कर दिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि पहचान की गलती के कारण उन्होंने यह हमला किया था।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना झल्लार में अपराध क्रमांक 107/2026 दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 296(B), 115(2) और 3(5) के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की गई।
हथियार और वाहन जब्त
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद उनके मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर घटना में इस्तेमाल की गई तीन मोटरसाइकिलें और लकड़ी के डंडे बरामद कर जब्त किए गए। इसके बाद सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार किये गए आरोपी
- राजकुमार पिता सुखदेव दहीकर, उम्र 25 वर्ष, निवासी चांदू
- मनीष पिता भोला डिकारे, उम्र 22 वर्ष, निवासी चांदू
- शांतिलाल पिता पतिराम डिकारे, उम्र 42 वर्ष, निवासी चांदू
- एक विधि-विरुद्ध बालक
कार्रवाई में इनकी रही विशेष भूमिका
मामले के खुलासे में सउनि दिलीप टांडेकर, सउनि जगदीश नावरे, प्रधान आरक्षक हाकम सिंह, आरक्षक नीतेश, आरक्षक हर्षवर्धन तथा सैनिक अमित की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सुसाइड नोट ने खोली आत्महत्या की वजह
दूसरे मामले में सारणी पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान मिले सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी और एसडीओपी सारणी प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।
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सेवानिवृत्त कर्मचारी ने लगाई थी फांसी

21 जनवरी 2026 को संत रविदास कॉलोनी पाथाखेड़ा निवासी रामप्रसाद पवार ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके पिता छतनलाल पवार ने 20 जनवरी 2026 की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छतनलाल पवार डब्ल्यूसीएल विभाग से लगभग छह से सात वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। सूचना मिलने के बाद थाना सारणी में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।
जेब से मिला दो पन्नों का सुसाइड नोट
शव परीक्षण और मर्ग जांच के दौरान मृतक की पैंट की जेब से दो पृष्ठों का सुसाइड नोट बरामद हुआ। नोट में लिखा था कि उन्होंने अपने मकान निर्माण का कार्य पाथाखेड़ा निवासी ठेकेदार मानव पिता प्रेमचंद राम को सौंपा था।
मृतक ने यह भी उल्लेख किया था कि निर्माण कार्य के लिए पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद मकान का काम पूरा नहीं किया गया। बार-बार अनुरोध करने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा रहने से वह लगातार मानसिक तनाव और परेशानी का सामना कर रहे थे।
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साक्ष्यों के आधार पर दर्ज हुआ अपराध
सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मानव पिता प्रेमचंद राम, उम्र 29 वर्ष, निवासी अंबेडकर नगर पाथाखेड़ा के खिलाफ अपराध क्रमांक 23/2026 दर्ज किया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला कायम किया गया।
पाथाखेड़ा से हुई गिरफ्तारी
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 8 जून 2026 को पुलिस ने आरोपी मानव पिता प्रेमचंद राम को पाथाखेड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे माननीय न्यायालय जे.आर. के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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सारणी पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में निरीक्षक जयपाल इनवाती, उपनिरीक्षक मनोज कुमार उईके, प्रधान आरक्षक मनोज डेहरिया, आरक्षक राकेश करपे, आरक्षक रविमोहन दर्शिमा तथा आरक्षक राजू बरकड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम के कार्य की सराहना की है।
पुलिस अधीक्षक की अपील
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने नागरिकों से अपील की है कि आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक या मानसिक तनाव की स्थिति में कोई भी आत्मघाती कदम न उठाएं। ऐसी परिस्थितियों में अपने परिजनों, मित्रों, सामाजिक संगठनों या संबंधित विभागों से सहायता लें। किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, विवाद या धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके और गंभीर घटनाओं को रोका जा सके।
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