Betul Murder Verdict: छिंदवाड़ा से बैतूल लाकर की थी हत्या: 6 साल बाद आया बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को मिली उम्रकैद
Betul Murder Verdict: Murder committed after bringing victim from Chhindwara to Betul; major verdict after 6 years—3 accused sentenced to life imprisonment.

Betul Murder Verdict: बैतूल। विशेष न्यायाधीश रईस खान (एससी/एसटी एक्ट) बैतूल ने गला घोंटकर हत्या करने के 6 साल पुराने मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) शशिकांत नागले द्वारा पैरवी की गई।
विशेष लोक अभियोजक श्री नागले ने बताया कि इस मामले में आरोपी रजनीकांत उर्फ रमन शर्मा उम्र-29 वर्ष निवासी इटारसी, ऋषभ कापसे उर्फ रिशु उम्र-29 वर्ष निवासी बैतूल एवं विजेन्द्र रैकवार उर्फ गोल्डी रैकवार उम्र 32 वर्ष निवासी कोठीबाजार बैतूल को धारा 302/120बी भादंवि में आजीवन कारावास एवं 2-2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 364/120बी भादंवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के जुर्माना एवं धारा 201 भादंवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
मृतक की पत्नी ने लिखवाई थी रिपोर्ट
मृतक बापूसिंह की पत्नी रंती बाई ने 11 मार्च 2020 को पुलिस थाना लावाघोघरी जिला छिंदवाड़ा में उसके पति बापूसिंह के गुम होने की सूचना दी थी। उसके मुताबिक वह ग्राम कुसीढाना छाबड़ी रहती है तथा उसका पति मृतक बापूसिंह केसियो बजाने का कार्य करता था। उसे कार्यक्रम में केसियो बजाने के लिए बुलाया जाता है। 8 मार्च 2020 को सुबह 10.30 बजे के आसपास सभी घर में थे। तभी घर के सामने सफेद रंग की कार में 3 लोग आए, जिनसे उसके पति बात कर रहे थे।
सर्रई में कार्यक्रम होने की दी जानकारी
उसके पति ने बाद में उससे कहा कि ग्राम सर्रई में प्रोग्राम है। इसलिए प्रोग्राम में केसियो बजाने के लिए वहां से उसे वह लोग लेने आए हैं और प्रोग्राम निपटा कर लौट आएगा और वह 3 लोग उसके पति को कार में बैठाकर चले गए। जब उसके पति दूसरे दिन भी लौटकर नहीं आए तो उनकी आसपास रिश्तेदारी व मोहल्ले में तलाश की फिर भी मृतक का कुछ पता नहीं चला।
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परतवाड़ा रोड पर मिला था शव
इस बीच 9 मार्च 2020 को फॉरेस्ट बीट गार्ड द्वारा सूचना दी गई कि उसने बैतूल-परतवाड़ा मार्ग पर सड़क के किनारे एक डेड बॉडी देखी है। उक्त शव की पहचान मृतक के भाई एवं पुत्र द्वारा की गई। आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही उपरांत अज्ञात के विरूद्ध थाना कोतवाली बैतूल द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के दौरान साक्षियों के कथन लिए गए। अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। घटना में प्रयुक्त एक सूत की रस्सी, आल्टो कार जप्त कर अन्य साक्ष्य संकलित की गई। विवेचना के बाद आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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