अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने नोटिस जारी
Temporary Food Coupon : मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अब श्रमिक वर्ग को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी ताकि उन्हें राशन प्राप्त होता रहे। यह अस्थाई पात्रता पर्ची उन श्रमिकों को दी जाएगी, जिन्होंने अपूर्ण पते दिये है अथवा दिये गये पते पर निवास नहीं है।
अस्थाई पात्रता पर्ची जारी किये जाने से उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अस्थाई पात्रता पर्ची लगभग 17 लाख श्रमिकों को जारी की जाएंगी। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका में पारित आदेश के परिपालन में की जा रही है। इससे राशन से वंचित श्रमिकों को बड़ी रहत मिलेगी और बाजार से महंगा खाद्यान्न लेने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर
आयुक्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सिबि चक्रवर्ती ने जानकारी दी है कि अस्थाई पात्रता भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर जारी की जायेगी। इसमें श्रमिक का यूएएन नम्बर, श्रमिक का नाम, जिले का नाम, पता, पिनकोड नम्बर और मोबाईल नम्बर का विवरण उपलब्ध होगा।
ई-श्रम पोर्टल पर केवल श्रमिक का ही पंजीयन होता है। परिवार के शेष सदस्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसलिये अस्थाई पात्रता पर्ची केवल एक श्रमिक की ही जारी की जाएगी। जिसके नाम से भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन है।
पात्रता पर्ची प्राप्त करने की यह प्रकिया
अस्थाई पात्रता पर्ची, UAN नम्बर से डॉउनलोड करने की सुविधा राशन मित्र पोर्टल के डीएससी/ डीएसओ/जेएसओ/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के लॉगइन पर उपलब्ध रहेगी। श्रमिक अपने ई-श्रम कार्ड के साथ जब अपनी पात्रता पर्ची डीएससी/डीएसओ/जेएसओ / स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में लेने जाएगा तब संबंधित कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर श्रमिक के UAN नबंर से अस्थाई पर्ची को सर्च करेगा।
राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर सत्यापन
सर्च करने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वैध दस्तावेज (परिवार समग्र आई, आधार कार्ड एंव पात्रता संबंधी दस्तावेज) आदि को राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज करते हुये सत्यापन करेगा। तत्पश्चात श्रमिक की स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। श्रमिक का सत्यापन एवं स्थाई पात्रता पर्ची जारी होने के बाद ही राशन सामग्री की पात्रता होगी।
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रखरखाव में लापरवाही से गुणवत्ता विहीन पाया गया खाद्यान्न
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न के वितरण या स्कंध संधारण करने वाले वेयर हाउस संचालकों एवं मिलर संचालकों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये गए हैं। इसके अनुपालन में प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई जारी है।
कंपनियों की जमा राशि की जा सकती जब्त
इसी तारतम्य में मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन ने तीन कंपनियों को गेहूं, चावल और धान उपार्जन के बाद संधारण में लापरवाही बरतने और टेंडर की शर्तों के उल्लंघन पर उनकी जमा राशि जब्त करने और तीन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इन तीन कंपनियों को जारी हुए नोटिस
प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पीएन यादव ने बताया है कि मेसर्स आर.बी. एसोसिएट्स भोपाल, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और मेसर्स ब्यूरो बेरिटास प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को नोटिस जारी किया गया है। इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न जिलों में गेहूं, धान एवं चावल के भण्डारण में लापरवाही बरती गई। साथ ही अन्य अनियमिततायें भी की गईं।
जवाब नहीं तो एकपक्षीय कार्यवाही होगी
इन्हीं आधारों पर इन कम्पनियों द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात करते हुए कम्पनी के साथ निष्पादित अनुबंध को टर्मिनेट कर ब्लैक-लिस्ट करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। संबंधित कम्पनियों द्वारा एक सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
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