Special Casual Leave: सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 42 दिन की छुट्टी
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Special Casual Leave: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई है। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत कर्मचारियों को पहले से अधिक छुट्टियां मिलेगी। कर्मचारियों को स्पेशल कैजुअल लीव (Special Casual Leave) के दौरान 42 दिन का अवकाश मिलेगा, जो पहले सिर्फ 30 दिन का हुआ करता था। डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) में बताया गया कि यदि कोई कर्मचारी अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो उसे 42 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। क्योंकि ऑर्गन डोनेट करने पर बड़ी सर्जरी की जाती है। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ रिकवरी में भी समय लगता है।
पहले मिलती थी 30 दिन की छुट्टी (Special Casual Leave)
केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छुट्टी के नियमों में बदलाव किया है। पहले यह छुट्टी 30 दिन की दिन जाती थी लेकिन अभी से 42 दिन कर दिया गया है। नया नियम 25 अप्रैल 2023 से प्रभावशील हो चुका है।
यह नियम सभी पर नहीं होगा लागू
डीओपीटी की ओर से जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिर्फ चुनिंदा कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है। छुट्टियों से संबंधित नया नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सरकार की तरफ से बताया गया कि डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके बाद रिकवरी के लिए अवकाश की अधिकतम सीमा 42 दिन होगी। सरकार की तरफ से पंजीकृत किए गए चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर ही छुट्टियां दी जाएंगी। यह छुट्टियां अस्पताल में भर्ती होने के एक हफ्ते पहले से भी मिलेगी।



