Betul Religious Conversion: इलाज और नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
Betul Religious Conversion: Pressure to convert religion under the pretext of medical treatment and jobs; police arrest two accused.

Betul Religious Conversion: बैतूल जिले में गैरकानूनी कामों और कानून तोड़ने वाले लोगों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में पुलिस कप्तान वीरेन्द्र जैन के निर्देशों पर अमल करते हुए कोतवाली पुलिस ने मजहब बदलने के लिए उकसाने और लालच देने के मामले में त्वरित एक्शन लिया है। इस मामले में संलिप्त दो आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि एक अन्य साथी की खोजबीन जोर-शोर से की जा रही है।
पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत
दानौरा क्षेत्र के जीन गांव में रहने वाले सत्यम विश्वकर्मा नाम के एक युवक ने 27 सितंबर 2026 को कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी। सत्यम ने बताया कि उसके पैर में काफी समय से दर्द रहता था, जिसके इलाज के सिलसिले में उसकी मुलाकात सदर इलाके के रहने वाले कृष्ण कुमार शेषकर से हुई थी। कृष्ण कुमार ने उसे मदद का भरोसा देते हुए मिशन प्राइमरी स्कूल परिसर में आने की सलाह दी थी। जब पीड़ित वहां पहुंचा तो उसे ईसाई पंथ स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया। उससे कहा गया कि नया धर्म अपनाने से उसका पैर पूरी तरह ठीक हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अन्य लोगों को इस काम में जोड़ने पर अलग से नकद पैसे दिए जाएंगे।
गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज
शिकायत पत्र की शुरुआती पड़ताल में मामला सही पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 3(5) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 3 तथा 5 के तहत मामला कायम करके जांच आगे बढ़ाई। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पुलिस दल ने तुरंत छापेमारी की और सदर निवासी 30 वर्षीय कृष्ण कुमार पिता रमेश शेषकर तथा इटारसी रोड निवासी 45 वर्षीय रागलिन इमानवेल पिता पनीर सेल्वम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में शामिल एक और आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश में संभावित स्थानों पर पुलिस टीमें लगातार छापे मार रही हैं।
पहले भी दर्ज हो चुका है क्रिमिनल केस
पुलिस की जांच पड़ताल में यह बात भी उजागर हुई है कि पकड़े गए दोनों आरोपी पुराने अपराधी हैं। इन दोनों आरोपियों कृष्ण कुमार और रागलिन इमानवेल के खिलाफ साल 2024 में भी कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 17/2024 दर्ज हुआ था। उस समय भी इन पर आईपीसी की धारा 295 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धाराओं में केस कायम करके वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया था।
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पुलिस अधीक्षक की क्षेत्रवासियों से खास अपील
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने जिलावासियों से सजग रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर या किसी किस्म का दबाव बनाकर धर्म बदलवाने का प्रयास करता दिखे तो इसकी सूचना अविलंब नजदीकी थाने में दें। आम नागरिक किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कानून अपने हाथों में लेने के बजाय पुलिस का सहयोग करें। बैतूल पुलिस जिले के हर नागरिक की धार्मिक आजादी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है।
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