रविंद्र देशमुख सुसाइड केस : बैतूल। बैतूल जिले के सारणी थाना अंतर्गत रविंद्र देशमुख सुसाइड केस में फरार आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तय समय सीमा में आरोपी उपास्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। फरार चल रहे आरोपियों पर घोषित इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है।
पुलिस विभाग बैतूल के जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस नोट में जानकारी दी गई है कि थाना सारणी के अंतर्गत बगडोना निवासी रविंद्र देशमुख की आत्महत्या के मामले में मृतक के सुसाइड नोट में 10 लोगों के नाम दर्ज थे। इन पर थाना सारणी में प्रकरण क्रमांक 444/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है।
अभी तक छह आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशन में विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) द्वारा अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष 4 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फरार आरोपियों पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर ₹5000 कर दी गई है।
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संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ
आरोपी रंजीत सिंह, जो घटना के बाद से फरार है और अपनी उपस्थिति लगातार छिपा रहा है। पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सारणी देवकरण डेहरिया द्वारा उसकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है।
आज 22 नवम्बर 2024 को न्यायालय से आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने आरोपी को 04 दिसंबर 2024 तक उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगर वह तय समय पर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए उसकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी।
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पुलिस की आम लोगों से यह अपील
पुलिस अधीक्षक बैतूल ने आम जनता से अपील की है कि शेष फरार आरोपियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और इस प्रकरण में सहयोग करें।
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