Private School Fees Rule : निजी स्कूलों को ऑनलाइन बताना होगा कितनी बढ़ाई फीस, ज्यादा ली तो…
Private School Fees Rule : बैतूल। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए पर अंकुश लगाने के लिए शासन स्तर पर बड़ी कवायद की जा रही है। अब निजी स्कूलों को पिछले पांच साल की फीस के संबंध में जानकारी ऑनलाईन अपलोड करनी होगी। किसी ने भी अधिक फीस ली, और शिकायत मिली तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी को शासन स्तर से आदेश हुए हैं। इसके अनुसार जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों को फीस संबंधित जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
जिले में इतने हैं निजी स्कूल
बैतूल जिले में 400 से ज्यादा निजी स्कूल संचालित हो रहे हंै। इन सभी स्कूलों को ऑनलाईन पोर्टल पर पिछले पांच वर्ष की फीस के संबंध में जानकारी अपलोड करना है। सभी निजी स्कूल संचालकों की बैठक लेकर आदेश के संबंध में अवगत करा दिया है।
इस तारीख तक करना होगा
शासन की तरफ से फीस संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए 8 जून अंतिम तिथि दी गई है। इस तिथि तक जानकारी अपलोड नहीं की तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इतनी वृद्धि की अनुमति (Private School Fees Rule)
बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत फीस में वृद्धि करना था। 10 से 15 प्रतिशत फीस में वृद्धि की गई तो उस संबंध में जिला समिति निर्णय लेगी। अगर किसी स्कूल ने 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की है तो इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति निर्णय लेगी।
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ओटीपी नहीं मिलने से दिक्कत (Private School Fees Rule)
प्राप्त जानकारी के मुताबिक निजी स्कूल संचालकोंं द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में ऑनलाईन पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जा रही है। लेकिन, जानकारी के लिए ओटीपी नहीं मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर शासन के निर्देश है कि समय पर जानकारी अपलोड हर हाल में करनी होगी।
तिथि बढ़ाने की उठी मांग (Private School Fees Rule)
स्कूल संचालकों का कहना है कि ऑलाईन अपलोडिंग के दौरान ओटीपी आता है। लेकिन, अभी ओटीपी आने में परेशानी हो रही है। इसलिए स्कूल संचालक समय पर जानकारी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्कूल संचालकों ने जानकारी अपलोड करने की तिथि बढ़ाने की मांग भी की है।
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फीस वृद्धि की नहीं आई शिकायत (Private School Fees Rule)
निजी स्कूलों में लगभग एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फीस वृद्धि को लेकर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जिले में किसी स्कूल में अधिक फीस लिए जाने की कोई शिकायत उन तक नहीं पहुंची है। शिकायत पहुंचने पर जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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कार्रवाई भी हो सकती: शर्मा (Private School Fees Rule)
इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल के योजना अधिकारी सुबोध शर्मा का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों को फीस वृद्धि संबंधित जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड करना है। समय पर जानकारी अपलोड नहीं हुई तो कार्रवाई भी हो सकती है।
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