Multai Murder Case: बैतूल: युवक की सरेआम हत्या करने वाले 3 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार, एक नाबालिग शामिल

Multai Murder Case: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई शहर में 28 अक्टूबर को एक युवक की सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था।

पुलिस विभाग बैतूल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 28 अक्टूबर 2025 को फरियादी सतीश पिता शिवपाल उइके, उम्र 19 वर्ष, निवासी कामथ ने थाना मुलताई में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी पूर्व से मटन मार्केट निवासी नाबालिग आरोपी से रंजिश चल रही थी।

दोपहर में हुआ था दोनों पक्षों में विवाद

पुलिस के मुताबिक उस दिन दोपहर में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसके पश्चात रात्रि लगभग 8 बजे फरियादी अपने साथियों के साथ श्री होटल के सामने संदीप की चाय की दुकान पर बैठा था। उसी बीच शुभम उर्फ टिक्कू तथा नाबालिग आरोपी वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे।

नाबालिग ने चलाया था चाकू

थोड़ी देर बाद उनके अन्य साथी गौरव सोनी, नितिन सोनी भी वहाँ आ गए और सभी ने मिलकर फरियादी एवं उसके साथियों से मारपीट की। इस दौरान मुख्य नाबालिग आरोपी ने अपने पास रखे धारदार लोहे के चाकू से आदित्य टेकाम के पेट में वार किया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

बैतूल में किया गया मृत घोषित

उपचार हेतु उसे बैतूल जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उपरोक्त घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मुलताई नरेंद्र सिंह परिहार टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटनास्थल को सुरक्षित करवा कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई।

आरोपियों पर किया अपराध दर्ज

उक्त घटनाक्रम में थाना मुलताई में धारा 103(1), 109, 296, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3(1)(द), 3(2)(व) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने चाकू मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी नाबालिग (17 वर्ष) निवासी मुलताई सहित राहुल उर्फ करण उर्फ धोपाड़े पिता मुन्नालाल पवार उम्र 19 साल निवासी मासोद रोड मुलताई और शुभम उर्फ टिक्कू मंसूरे पिता जगदीश मंसूरे उम्र 18 साल 3 माह निवासी गांधी वार्ड मुलताई को गिरफ्तार किया है। इन्हें पुलिस टीम द्वारा भोपाल से पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया है। जिनसे पूछताछ जारी है। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने की यह अपील

एसपी वीरेन्द्र जैन ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ‘वर्तमान समय में नाबालिगों का अपराधों की ओर झुकाव समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों पर सतत निगरानी रखें, उन्हें सही दिशा, संस्कार एवं शिक्षा प्रदान करें ताकि वे अपराध के मार्ग से दूर रहकर एक जिम्मेदार नागरिक बनें और राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बन सकें।’

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