MP vehicle registration online: मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग की 31 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। जिससे अब इन छोटे-मोटे कार्यों के लिए आरटीओ ऑफिस जाने या बार-बार चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि अब नए वाहनों का पंजीयन भी पूरी तरह ऑनलाइन शुरू हो गया है।
राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए वाहन-4 पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में नवीन गैर-परिवहन और परिवहन मोटरयानों का पंजीयन किया जा रहा है। यह व्यवस्था पारदर्शिता और सुविधा दोनों को सुनिश्चित करती है।
एक ही पोर्टल से पूरी प्रक्रिया
अब नागरिक किसी भी जिले में वाहन खरीदने के बाद अपने निवास जिले या प्रदेश के किसी अन्य जिले का पंजीयन नंबर उसी जिले में प्राप्त कर सकेंगे, जहां से वाहन खरीदा गया है। इसके लिए उन्हें परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन खरीदते समय ही संबंधित ऑटोमोबाइल डीलर के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस पोर्टल से नागरिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की सुविधा भी मिलेगी। वे न केवल मध्यप्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी अपने वाहनों पर यह पंजीयन पट्टिका लगवा सकेंगे।

भारत सीरीज नंबर के लिए ऑनलाइन सुविधा
वाहन-4 पोर्टल पर भारत सीरीज (बीएच सीरीज) के अंतर्गत पंजीयन नंबर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह सुविधा मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों और उन निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए है, जिनके दफ्तर चार या अधिक राज्यों में संचालित होते हैं। इस व्यवस्था से अक्सर स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों को वाहन पंजीयन में सहूलियत मिलेगी और उन्हें हर राज्य में नया नंबर लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
कर की चोरी भी अब संभव नहीं
पोर्टल की एक बड़ी विशेषता यह है कि बाजार में किसी भी नए मोटरयान मॉडल के आने से पहले उसका पूरा मूल्य और तकनीकी विवरण पोर्टल पर दर्ज हो जाता है। इससे पंजीयन के समय कर चोरी या गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाती है। राज्य सरकार का मानना है कि इस पारदर्शी प्रणाली से न केवल राजस्व की हानि रुकेगी बल्कि नागरिकों को भी सटीक जानकारी मिलेगी।

डाटा पोर्ट और डीलर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी
राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों का डाटा अब वाहन-4 पोर्टल से जुड़ चुका है। डीलर रजिस्ट्रेशन, वाहन की स्वीकृति (होमोलोगेशन), फैंसी नंबर जारी करने और टैक्सेशन की पूरी प्रक्रिया इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संचालित हो रही है। इससे किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि या देरी की संभावना कम हो गई है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 31 सेवाएं
मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग की 31 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। इसके तहत तय समय सीमा में आवेदन का निपटारा सुनिश्चित किया गया है। इन सेवाओं के लिए आरटीओ द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रथम अपीली अधिकारी और जिला कलेक्टर या संभागायुक्त द्वितीय अपीली अधिकारी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।
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तय समय में नागरिकों को मिलेगी सेवा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल प्रमुख सेवाओं में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, मृत्यु उपरांत स्वामित्व का हस्तांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए वाहन वर्ग जोड़ना और पते में परिवर्तन जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं। अब नागरिकों को इन सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सभी सेवाओं की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
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