MP Pensioners DA Hike 2025: मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशन प्राप्त करने वालों को बड़ा दीपावली गिफ्ट मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत में बढ़ोतरी का उपहार दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नई दरें 1 सितंबर 2025 से लागू होगी और इसका लाभ अक्टूबर 2025 की पेंशन में दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के सभी वर्गों के पेंशनर्स को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स को बढ़ी हुई राहत दर का लाभ
वित्त विभाग ने बताया कि छठवें वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को अब तक 246 प्रतिशत मंहगाई राहत मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह सातवें वेतनमान के पेंशनर्स की महंगाई राहत दर 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत की गई है। इसका सीधा लाभ हजारों ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जो लंबे समय से बढ़ती महंगाई के बीच राहत की उम्मीद कर रहे थे।

अतिरिक्त पेंशन पर भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी नई महंगाई राहत दरें लागू होंगी। इसका अर्थ यह है कि वृद्ध पेंशनर्स को उनके सामान्य पेंशन के साथ ही बढ़ी हुई राहत का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
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सभी श्रेणियों के पेंशनर्स होंगे पात्र
इस निर्णय के दायरे में अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पाने वाले सभी पेंशनर्स शामिल रहेंगे। इसके साथ ही परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को भी यह राहत दी जाएगी, बशर्ते वे शासन के नियमों के अनुसार पात्र हों। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी यह लाभ मिलेगा।

सारांशीकृत पेंशन पर भी लागू होगा संशोधन
वित्त विभाग ने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनर्स ने अपनी पेंशन का कुछ भाग सारांशीकृत (commuted) करवाया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन यानी कम्यूटेशन से पहले की राशि पर दी जाएगी। वहीं ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने किसी उपक्रम, स्वशासी संस्था, मंडल या निगम में सेवा देने के बाद वित्त विभाग के नियमों के अनुसार एकमुश्त राशि प्राप्त की है, वे भी संशोधित राहत दर के पात्र होंगे।
कोषालयों को दिए गए यह निर्देश
राज्य शासन ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन का भुगतान समय पर और सही दरों पर सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पेंशन निदेशक को यह निर्देश दिए गए हैं कि बैंक शाखाओं में नमूना जांच की जाए और यदि किसी भी पेंशन में विसंगति पाई जाती है तो उसका निराकरण अगले माह के भुगतान में किया जाए।
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