MP Admission Policy : मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया हैं कि अब 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह नियम प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि छोटे बच्चों पर किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव न पड़े। अब कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को निर्धारित आयु से पहले नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिला सकेगा। बता दें की ये व्यवस्था अगले सेशन यानी 2024-25 से लागू होगी। मध्यप्रदेश में आरटीआई (RTI) के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
ये है स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा (MP Admission Policy)
- स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा तय करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छोटे बच्चों पर मानसिक तनाव न पड़े इसलिए उम्र सीमा तय की गई है।
- नर्सरी क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 3 साल और अधिकतम उम्र 4 साल 6 माह।
- KG1 क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 4 साल और अधिकतम उम्र 5 साल 6 माह।
- KG 2 क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 5 साल और अधिकतम उम्र 6 साल 6 माह।
- कक्षा 1 के लिए न्यूनतम 6 साल और अधिकतम उम्र 7 साल 6 माह निर्धारित की गई है।
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शैक्षणिक सत्र सेे लागू होगे नियम (MP Admission Policy)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। उक्त विभागीय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह आयु सीमा निर्धारित की गई है। बाकी कक्षाओं में उम्र सीमा पहले की तरह ही रहेगी।
ये प्रवाधान शैक्षणिक सत्र 2024- 25 से लागू कर दी गई। जो भी बच्चे एडमिशन लिए हो चुके हैं उनके लिए यह सीमा लागू नहीं होगी। जिन भी बच्चों का स्कूल में एडमिशन अब आने वाले दिनों में होगा, उन सभी बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए उम्र सीमा लागू की गई है।
ऐसा करने पर अविभावकों पर होगी कार्यवाही (MP Admission Policy)
अगर किसी स्कूल में 3 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो उसे स्कूल पर नियम अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। इसके साथ ही जो स्कूल निर्धारित उम्र से पहले बच्चों को प्रवेश देगा उन्हें भी कानूनी कार्यवाही से निपटना होगा। इसलिए अविभावक और स्कूल दोनों ही इस आदेश का पालन करें जिससे वे किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकें।
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