Cow smuggling in Betul: बैतूल में जायलो से हो रही थी गौतस्करी, भैंसदेही पुलिस ने पकड़ी 8 गौवंश से भरी कार, अंधेरे का फायदा उठाकर चालक फरार, गौवंश की अनुमानित कीमत 50 हजार, पुलिस ने ढाई लाख का सामान जब्त किया, गौवंश को गौशाला भेजा गया, मप्र और छग गौवध अधिनियम में मामला दर्ज, बैतूल पुलिस का तस्करी के खिलाफ सघन अभियान।
मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से होकर गौवंश की तस्करी (Cow smuggling in Betul) के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की भैंसदेही पुलिस (Bhainsdehi police action) ने ऐसे ही एक प्रयास को बीती रात को विफल कर दिया। यहां जायलो कार से तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने जायलो कार और 8 गौवंश बरामद (Betul cow rescue news) किए हैं।
पुलिस विभाग बैतूल के जनसंपर्क अधिकारी ने जारी प्रेस नोट में बताया कि पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया के नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गौवंश तस्करी (Illegal cattle transport MP) के विरुद्ध निरंतर सघन अभियान (Madhya Pradesh police action) संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 जून 2025 को थाना भैंसदेही पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता (June 2025 Betul crime) हाथ लगी है।

कॉम्बिंग गश्त के दौरान मिली सूचना (Cow smuggling in Betul)
एसडीओपी भैंसदेही भूपेन्द्र सिंह मौर्य के पर्यवेक्षण में, भैंसदेही थाना पुलिस को कॉम्बिंग गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक जायलो कार (Xylo car cow smuggling) में अवैध रूप से गौवंश भरकर जामझिरी से महाराष्ट्र स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा है।
घेराबंदी कर वाहन रोकने का प्रयास (Cow smuggling in Betul)
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई (Gau Raksha news Betul) करते हुए ग्राम बरहापुर-जामझिरी रोड पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया। लेकिन, चालक ने वाहन को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास (Cattle trafficking India) किया। हालांकि पुलिस की सतर्क घेराबंदी के चलते वाहन को मौके पर ही पकड़ लिया गया। अंधेरे का लाभ उठाकर चालक फरार हो गया।

कार में भरे थे आठ गौवंश (Cow smuggling in Betul)
वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 8 नग गौवंश अवैध रूप से भरे हुए पाए गए, जिन्हें तत्काल मुक्त कराया गया। इस संबंध में थाना भैंसदेही में धारा 4, 6, 9- मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम (MP cow protection law), धारा 4, 6, 7- छग गौवध प्रतिषेध अधिनियम, धारा 11(1)(घ)- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गौवंश को पूर्णा गौशाला भेजा गया है।
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कुल ढाई लाख का माल बरामद (Cow smuggling in Betul)
इस कार्रवाई में पुलिस ने जायलो कार अनुमानित कीमत 2,00,000 रुपये और 8 नग गौवंश अनुमानित कीमत 50,000 रुपये जब्त करने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई में निरीक्षक नीरज पाल (थाना प्रभारी भैंसदेही), एएसआई महेश मंदानी, प्रधान आरक्षक पंजाब, आरक्षक मनोज, नरेंद्र, सुनील एवं तनवीर की विशेष भूमिका रही।
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