Birth Certificate Before Hospital Discharge: मध्यप्रदेश में नवजात शिशुओं और उनके परिवारों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब बच्चे का जन्म होने पर उनके अस्पताल से बाहर आने से पहले ही उनके हाथों में जन्म प्रमाण पत्र होगा। मध्यप्रदेश शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आयुक्त एवं मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ऋषि गर्ग द्वारा 20 जून 2025 को जारी यह आदेश भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय के सर्कुलर नंबर 1/12/2018 (दिनांक 12 जून 2025) के सन्दर्भ में जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नवजात शिशु के जन्म के बाद मां को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले, जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएं।
सरकार अस्पतालों को मुख्य रूप से निर्देश (Birth Certificate Before Hospital Discharge)
इस पत्र में मुख्यत: सरकारी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि शिशु के जन्म के 50 प्रतिशत से अधिक मामले अस्पतालों में ही होते हैं। ऐसे में वे सुनिश्चित करें कि अस्पताल में जन्म होते ही उसका पंजीकरण करें और जन्म प्रमाण पत्र तुरंत जारी करें।

मां को छुट्टी मिलने से पहले ही हो जारी (Birth Certificate Before Hospital Discharge)
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र मां को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले जारी कर दिया जाएं। इस संबंध में सभी संबंधितों को निर्देशित करने के लिए भी पत्र में कहा गया है।
नहीं काटने होंगे कार्यालयों के चक्कर (Birth Certificate Before Hospital Discharge)
सरकार की इस पहल से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अलग से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई परिवार विभिन्न कारणों से समय रहते प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं। ऐसे में उन्हें बाद में खासा परेशान होना पड़ता है।
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अब हर जगह पड़ती है इसकी जरुरत (Birth Certificate Before Hospital Discharge)
गौरतलब है कि अब हर कहीं जन्म प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती है। इसलिए इस पहल से यह परेशानी खत्म हो जाएगी। अब बच्चों को स्कूल में एडमिशन, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि जरूरी दस्तावेज बनवाने में जन्म प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती है। (Birth Certificate Before Hospital Discharge)

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