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Betul Samachar: PM Aawas में बड़ा फर्जीवाड़ा, पांच पर एफआईआर, 51 हितग्राहियों के हड़प लिए थे 70 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पावरझंडा का मामला

Betul Samachar: PM Aawas में फर्जीवाड़ा मामले में पांच पर एफआईआर, 51 हितग्राहियों के हड़प लिए थे 70 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पावरझंडा का मामला

Betul Samachar PM Aawas:  मध्यप्रदेश के बैतूल जिले (Betul In MP) में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) में बड़ा घोटाला करने वालों पर गाज गिर गई है। शाहपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पावरझंडा में 51 हितग्राहियों के आवास का गोलमाल करके लगभग 70 लाख रुपए की राशि हड़प लेने वाले 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

आरोपियों में जनपद के तत्कालीन ब्लॉक समन्वयक (आवास) महेश शुक्ला, कम्प्यूटर ऑपरेटर तिलक मालवीय, ग्राम पंचायत पावरझंडा के तत्कालीन सरपंच ईश्वरदास कुमरे, ग्राम रोजगार सहायक सुरेश धुर्वे एवं ग्रामीण सफाईकर्मी पण्डू काकोडिया शामिल है। दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर से भी कड़ी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत पावरझंडा में पीएम आवास योजना (Betul Samachar PM Aawas) में गड़बड़ी की शिकायत जनपद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी फिरदौस शाह को मिली थी। ग्रामीणों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पांच अधिकारियों की टीम गठित कर विस्तृत जांच पड़ताल करवाई गई।

जनपद पंचायत शाहपुर के सहायक यंत्री अमित दुबे, प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी कज्जूलाल धुर्वे, एपीओ (मनरेगा) आराधना शाक्य, पीसीओ राजेन्द्र गडरिया एवं एएओ धर्मेन्द्र बाथरी की टीम ने पावरझंडा पंचायत में स्वीकृत पीएम आवासों की मौके पर पहुंचकर जांच करने के साथ ही दस्तावेजों की भी पड़ताल की।

Betul Samachar: PM Aawas में फर्जीवाड़ा मामले में पांच पर एफआईआर, 51 हितग्राहियों के हड़प लिए थे 70 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पावरझंडा का मामला

अन्य लोगों के खाते में डाले गए पैसे

जांच में पाया गया कि 51 पीएम आवास के हितग्राहियों के बैंक एकाउन्ट में राशि जमा होने की बजाय अन्य लोगों के बैंक खातों में राशि जमा की गई थी। इस तरह लगभग 70 लाख की धोखाधड़ी एवं गबन करना उजागर हुआ। इस पर जांच प्रतिवेदन बैतूल जिला पंचायत सीईओ को भेजा गया था। जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर शाहपुर थाने में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई।

फर्जी जियो टैगिंग भी कर डाली

उल्लेखनीय है कि पीएम आवास योजना (Betul Samachar PM Aawas) अंतर्गत वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पावरझंडा में 232 आवास आवंटन का लक्ष्य रखा गया था। जांच में उजागर हुआ कि उक्त ग्राम पंचायत में पीएम आवास के 51 हितग्राहियों के प्रकरण में जिस व्यक्ति के नाम से पंजीयन किया गया था, उनका बैंक एकाउंट न डालकर ग्राम पंचायत पावरझंडा के तत्कालीन सरपंच, ग्राम रोजगार सहायक एवं सफाईकर्मी सहित उनके करीबियों के बैंक खाते पंजीयन में दर्ज कर 61 लाख रूपये आवास निर्माण की राशि एवं 9 लाख रूपये मजदूरी की राशि कुल 70 लाख रूपये धोखाधड़ी कर जमाकर गबन किया गया। जनपद पंचायत शाहपुर की इन 51 हितग्राहियों के स्वीकृत पीएम आवास को पूर्ण बताने के लिए फर्जी जियो टैग भी कर दी गई।

Betul Samachar: PM Aawas में फर्जीवाड़ा मामले में पांच पर एफआईआर, 51 हितग्राहियों के हड़प लिए थे 70 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पावरझंडा का मामला

जिपं सीईओ को भेजा प्रतिवेदन

जांच टीम द्वारा की गई जांच पड़ताल में 51 पीएम आवास की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा करने के बजाय ग्राम पंचायत पावरझंडा के तत्कालीन सरपंच ईश्वरदास कुमरे, ग्राम रोजगार सहायक सुरेश धुर्वे, पंचायत के सफाईकर्मी पण्डू काकोड़िया सहित उनके करीबियों के बैंक खातों में जमा होना पाया गया। इस बड़े फर्जीवाड़े में उक्त तीनों के अलावा कम्प्यूटर ऑपरेटर तिलक मालवीय और तत्कालीन विकासखंड समन्वयक (आवास) शाहपुर महेश शुक्ला की संलिप्तता भी जांच में उजागर हुई। जनपद सीईओ शाहपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत सीईओ को भेजा गया था।

शाहपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत  

जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा ने उक्त मामले में जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश शाहपुर जनपद सीईओ को दिये गये थे। जिसके परिपालन में जनपद पंचायत शाहपुर के प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी कज्जूलाल धुर्वे ने शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस 

शिकायत के आधार पर शाहुपर पुलिस ने ग्राम पंचायत पावरझंडा में पीएम आवास योजना में 70 लाख रूपये के धोखाधड़ी पूर्ण गबन के मामले में जनपद पंचायत शाहपुर के तत्कालीन विकासखंड समन्वयक (आवास) महेश शुक्ला, कम्प्यूटर ऑपरेटर तिलक मालवीय, ग्राम पंचायत पावरझंडा के तत्कालीन सरपंच ईश्वरदास कुमरे, ग्राम रोजगार सहायक सुरेश धुर्वे एवं सफाईकर्मी पण्डू काकोड़िया के खिलाफ धारा 420, 409 एवं 34 आईपीसी के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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