Balatkari Ko Saja : 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

Balatkari Ko Saja : बैतूल। एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती का व्यपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने यह फैसला सुनाया। प्रकरण में आरोपी राजकुमार पिता जगराम मर्सकोले (उम्र-25 वर्ष) निवासी थाना चोपना को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई।
आरोपी को राजकुमार को धारा 376(3) समाहित धारा 376(2)(एन) भादंवि एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 363 भादंवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी की गई। (Balatkari Ko Saja)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि 16 सितंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने थाना रानीपुर में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता उसकी पुत्री है। 15 सितंबर 2020 को रात्रि करीब 10 बजे वे लोग खाना खाकर घर पर सो गए थे। (Balatkari Ko Saja)
रात में अचानक लापता हो गई थी पीड़िता (Balatkari Ko Saja)
पीड़िता अपनी मां के साथ सोई हुई थी। रात करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे उठाया और बताया कि पीड़िता बिस्तर पर नहीं है। घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने पीड़िता को बाहर जाकर देखा और पूरे गांव तथा रिश्तेदारी में तलाश किया, किंतु पीड़िता का कहीं कुछ पता नहीं चला। (Balatkari Ko Saja)
पीड़िता को किया आरोपी के कब्जे से दस्तयाब (Balatkari Ko Saja)
पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना रानीपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी राजकुमार के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता से पूछताछ कर उसके धारा 164 के कथन कराए गए। साक्षियों के भी कथन लिये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। (Balatkari Ko Saja)
ओबेदुल्लागंज ले गया था पीड़िता को आरोपी (Balatkari Ko Saja)
पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे औबेदुल्लागंज लेकर गया था। वहां आरोपी एक कम्पनी में टाईल्स बनाने का काम करता था, जहां उसे रूम मिला हुआ था। वहां आरोपी ने उसके साथ एक-दो बार शारीरिक संबंध बनाए थे। पुलिस उसे तथा आरोपी को औबेदुल्लागंज से रानीपुर लेकर आई थी। अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया। (Balatkari Ko Saja)
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