Betul Crime News : बैतूल। शातिर दिमाग वाले लोग दूसरों को चूना लगाने के लिए नए-नए तरीके इजाद करते रहते हैं। एक निजी बैंक में सेल्स एक्जीक्यूटिव रहे युवक ने एकदम नया तरीका खोज डाला। उसने एक ग्राहक का फर्जी तरीके से क्रेडिट कार्ड बनाया। इस कार्ड के जरिए वह साल भर तक हजारों की शॉपिंग करता रहा। मामला मध्यप्रदेश के बैतूल शहर का है।
इस संबंध में 18 मई को फरियादी शेख शहनाबाज पिता शेख जहीर उम्र 29 साल निवासी गर्ग कॉलोनी बैतूल ने थाने में रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसका खाता एचडीएफसी बैंक बैतूल गंज में है। उसके घर पर एचडीएफसी बैंक से 22000 रुपये की रिकवरी करने के लिए बैंक कर्मी आए थे।
बैंक कर्मी द्वारा उन्हें बताया गया कि आपके के्रडिट कार्ड पर 22000 रुपये की रिकवरी निकली है। फरियादी ने बताया कि उसके द्वारा कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड जारी कराया ही नहीं गया है। और न ही उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
किसी और ने जारी कराया कार्ड
किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके एचडीएफसी बैंक खाते से उसके नाम पर केडिट कार्ड जारी करा लिया गया है। उसका उपयोग कर उसके साथ 22000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बैतूल गंज में धारा 420 भादंवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मोबाइल नंबर के आधार पर पकड़ा
विवेचना के दौरान फरियादी के क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त की गई। क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर के आधार पर आरोपी अर्जुन पिता बस्तीराम विश्वकर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम सिंगरई खापा चिचोली हाल अर्जुन नगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पहले करता था बैंक में काम
उसने बताया कि करीब एक साल पहले एचडीएफसी बैंक गंज में सेल्स एक्जीक्यूटिव पद पर पदस्थ था। उसी दौरान मेरे द्वारा शेख शहनाबाज के नाम का क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी कर बनाया था। जिसमें मैंंने अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड कराया था।
कार्ड, मोबाइल व सिम जब्त
उक्त क्रेडिट कार्ड मैं करीब एक साल से उपयोग कर शॉपिंग करता था। आरोपी अर्जुन विश्वकर्मा के कब्जे से फरियादी शेख शहनाबाज के नाम का एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, उसका वीवो कपंनी का मोबाइल फोन तथा 02 सिम जप्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
इनकी रही कार्यवाही में भूमिका (Betul Crime News)
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गंज निरीक्षक रविकांत डेहरिया, उप निरीक्षक अजय रघुवंशी, सहायक उप निरीक्षक जीपी बिल्लौरे, आरक्षक अनिरूद्ध, नवीन, मनोज एवं चालक दीपक सनोडिया की विशेष भूमिका रही।
महाराष्ट्र से लाकर बेची जा रही थी अवैध शराब (Betul Crime News)
बैतूल जिले में अवैध शराब का परिवहन और बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। एमपी और महाराष्ट्र के सीमावर्ती ग्रामों में जमकर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में भैंसदेही ब्लॉक के ग्राम खोमई में एक मकान से अवैध शराब जब्त हुई है।
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आबकारी विभाग ने की कार्यवाही (Betul Crime News)
प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी अमले को सूचना मिली थी कि ग्राम खोमई निवासी मंजूलाल और साहेबराव अखंडे महाराष्ट्र से शराब लाकर आसपास के गांवों में बेच रहे हैं। सूचना के आधार पर आबकारी अमले ने मकान की तलाशी लेनी शुरू की। इस दौरान कुछ हाथ नहीं लगा।
आलमारी खोलते ही मिली बोतलें (Betul Crime News)
शक के आधार पर अमले ने जैसे ही घर में रखी आलमारी खोली तो उसमें रखी शराब की बोतलें नजर आईं। यहां से शराब की खाली बोतलों के साथ-साथ महाराष्ट्र से अवैध परिवहन कर लाई गई देशी शराब जब्त की गई।
इतनी अवैध शराब हुई बरामद (Betul Crime News)
आबकारी निरीक्षक राजेश वट्टी ने बताया कि आरोपियों ने शराब आलमारी में छिपा कर रखी थी। इनके कब्जे से महाराष्ट्र प्रदेश की भिंगरी ब्रांड 180 एमएल के 15 तथा 30 पाव सहित 45 पाव जब्त किए हैं। जिसकी कीमत लगभग 3100 रुपए है।
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दोनों पर किया गया प्रकरण दर्ज (Betul Crime News)
आरोपी मंजुलाल और साहेबराव अखण्डे के खिलाफ धारा 34-1के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। श्री वट्टी ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी अंशुमान सिंह चढार के निर्देश पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। ताकि अवैध शराब परिवहन और बिक्री पर रोक लगाई जा सके।
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पाथाखेड़ा पुलिस ने दो पर की सट्टे की कार्यवाही (Betul Crime News)
पुलिस द्वारा जुआ, सट्टा, शराब की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 मई को चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उप निरीक्षक दिलीप यादव को सूचना मिली कि छतरपुर रोड बगडोना एवं जगजीवन नगर में सट्टा लिखा जा रहा है।
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इन पर की गई कार्यवाही (Betul Crime News)
मुखबिर सूचना अनुसार दबिश दी गई। छतरपुर रोड बगडोना में सीताराम पिता खेमचंद डेहरिया निवासी बगडोना के कब्जे से 410 रुपये और सट्टा सामाग्री तथा जगजीवन नगर से मनकराब पिता बाकरू आठनेरे के कब्जे से 390 रुपए एवं सट्टा सामग्री जप्त कर दोनों के विरुद्ध धारा 4 क सट्टा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
धरपकड़ में इनका रहा योगदान (Betul Crime News)
उक्त धरपकड़ में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप यादव, प्रधान आरक्षक आशिफ खान, आरक्षक राजू बरकड़े, सुभाष मंडलोई की भूमिका रही।
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