Khategaon SHO Murder: खातेगांव में ड्यूटी के दौरान थाना प्रभारी की हत्या पर सीएम ने दिए सख्त जांच के निर्देश, आबकारी अधिकारी निलंबित
Khategaon SHO Murder: CM orders a strict investigation into the killing of the Station House Officer (SHO) while on duty in Khategaon; an excise official has been suspended.

Khategaon SHO Murder: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के खातेगांव में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कर्तव्य निर्वहन करते हुए थाना प्रभारी दिलीप पूरी के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने दिवंगत थाना प्रभारी पूरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घटना की विस्तृत जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की है कि वीर बलिदानी पूरी की पत्नी को सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।
अवैध मदिरा मामले में सहायक आबकारी अधिकारी निलंबित
देवास जिले के खातेगांव में अवैध मदिरा के परिवहन से जुड़ी गंभीर घटना के मामले में आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने हरदा जिले के टिमरनी वृत्त में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रथम दृष्टया कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने और क्षेत्र में प्रभावी निगरानी न रखने पर की गई है।
सहायक आबकारी आयुक्त, जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रविवार देर रात अवैध मदिरा परिवहन की सूचना मिली थी। इसके बाद चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ट्रक क्रमांक एमपी-43 एच-4786 से खातेगांव थाना प्रभारी के साथ यह गंभीर घटना घटी। मौके पर जब ट्रक की बारीकी से जांच की गई तो उसमें बने गुप्त चैम्बर में छिपाकर रखी गई बैगपाइपर मदिरा बरामद हुई। जांच में पाया गया कि यह मदिरा हरदा जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान हरदा रोड टिमरनी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान सोडलपुर रोड टिमरनी को सप्लाई की जानी थी।
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प्रकरण की जांच में सामने आया कि संबंधित क्षेत्र में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह बघेल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी नहीं की गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बघेल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उपायुक्त आबकारी कार्यालय संभागीय उड़नदस्ता भोपाल तय किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा।
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