MP DA Hike: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, 60% हुआ डीए, जानें एरियर की 3 किश्तों का पूरा शेड्यूल
MP DA Hike: Dearness Allowance for Madhya Pradesh employees increased by 2%, reaching 60%; check the full schedule for the 3 installments of arrears.

MP DA Hike: मध्यप्रदेश शासन ने अपने अंतर्गत कार्यरत सभी शासकीय सेवकों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लेते हुए उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नए आधिकारिक आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जा रहे 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते को अब बढ़ाकर सीधे 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस कल्याणकारी निर्णय से पूरे प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत और बड़ा फायदा पहुंचेगा।
महंगाई भत्ते की प्रभावी तिथि और वास्तविक लाभ
वित्त विभाग के जारी परिपत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि महंगाई भत्ते में की गई यह दो प्रतिशत की वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी जिसका देय माह फरवरी 2026 निर्धारित किया गया था। हालांकि शासन के निर्देशानुसार कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई दर का वास्तविक नगद लाभ 1 अक्टूबर 2026 से प्राप्त होगा और इसका नियमित भुगतान माह नवंबर 2026 के वेतन से किया जाएगा।
एरियर की बकाया राशि का तीन किश्तों में भुगतान
राज्य सरकार ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक की नौ महीनों की अवधि का एरियर यानी बकाया भुगतान कर्मचारियों को एक साथ न देकर तीन समान किश्तों में बांटा जाएगा। इस एरियर राशि का वितरण कर्मचारियों को क्रमशः नवंबर 2026, दिसंबर 2026 तथा जनवरी 2027 के महीनों में किश्तों के रूप में किया जाएगा।
सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों के लिए विशेष नियम
प्रशासन ने उन कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा नियम बनाया है जो 1 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा जिनका किसी कारणवश असमय निधन हो गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों अथवा उनके द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी परिजनों को एरियर की पूरी की पूरी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान एक साथ कर दिया जाएगा।
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गणना के नियम और विभागीय बजट संबंधी दिशा निर्देश
जारी आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि महंगाई भत्ते की गणना करते समय यदि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि आती है तो उसे अगले पूरे एक रुपये में बदल दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए मूल वेतन का भाग नहीं माना जाएगा। शासन ने सभी विभागों को यह कड़ा निर्देश दिया है कि इस वृद्धि पर होने वाला संपूर्ण व्यय संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधानों के भीतर ही प्रबंधित किया जाए।
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