Betul Crime : वन अमले पर पथराव करने वाले 11 आरोपियों ने किया सरेंडर, घायल डिप्टी रेंजर से मिले डीएफओ
Betul Crime: 11 accused of stone pelting on forest staff surrender, DFO meets injured deputy ranger

Betul Crime : बैतूल जिले के दक्षिण वन मंडल में वन अमले पर पथराव करने वाले सभी 11 आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इधर पथराव में बुरी तरह घायल हुए डिप्टी रेंजर का नागपुर में इलाज चल रहा है। डीएफओ ने नागपुर पहुंच कर उनसे मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही इलाज में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
विगत दिनों मुखबिर से सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल बैतूल विजयानन्थम टीआर के मार्गदर्शन में 12 एवं 13 अप्रैल की दरम्यानी रात को उप वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी की दो अलग-अलग टीम बनाकर दोमकुंड के जंगल में रात्रि गश्ती के दौरान लकड़ी चोरों को पकड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान 10-12 अपराधियों से मुठभेड़ में चोरों द्वारा पत्थरबाजी की गई। जिसमें परिक्षेत्र सहायक साकली यदुनन्दन यादव गंभीर रूप से घायल हो गये। उनका नागपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के दौरान दल द्वारा एक आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया गया।
घटना स्थल पर सर्चिंग के दौरान 19 नग सागौन चरपट 0.448 घमी वनोपज को जप्त किया गया। पकड़े गये आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा 11 अन्य आरोपियों के नाम बताये गये, जो कि पाटाखेड़ा (साकली) पोस्ट खोमई तहसील भैंसदेही जिला बैतूल के हैं। वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल बैतूल विजयानन्थम टीआर घायल परिक्षेत्र सहायक श्री यादव से मिलने नागपुर अस्पताल पहुंचे एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और अवगत करवाया कि सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही विभाग द्वारा उपचार में हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

इधर वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) के मार्गदर्शन में उपवनमंडलाधिकारी भैंसदेही आशीष बनसोड एवं परिक्षेत्र अधिकारी सावलमेंढा मानसिंग परते की सूझबूझ से स्थानीय पुलिस एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मात्र 24 घंटे के भीतर ही अन्य 11 आरोपियों को वन अमले द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आरोपियों द्वारा बगैर किसी मुठभेड़ के आत्मसमर्पण कर दिया गया।
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इन आरोपियों में नंदलाल पिता रामा उम्र 39 वर्ष, विजय पिता झिदु इवने उम्र 29 वर्ष, संतोष पिता मोती मर्सकोले उम्र 32, राजेश पिता मन्नु उईके उम्र 33 वर्ष, फगनु पिता मंसु कवडे उम्र 38 वर्ष, सोहन पिता फुल्या जाति कवडे, सुरदास पिता भुता कवडे उम्र 38, रंजीत पिता मोहनलाल उईके उम्र 31, रामदास पिता धन्सु कवडे उम्र 29, बिसन पिता किसनलाल वरकडे उम्र 27 और हम्मर पिता सोमजी मर्सकोले सभी निवासी पाटाखेड़ा (साकली) पोस्ट खोमई जिला बैतूल शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्यवाही हेतु प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।



