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अवैध तरीके से छुरा रखने वाले को मिली एक साल की सजा

हाथ में छुरा लेकर सार्वजनिक स्थान पर आम लोगों को डराने-धमकाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दंडित किया है। आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी भोजराज उर्फ भोजू सोनारे (40) निवासी ग्राम जामगांव थाना साईंखेड़ा को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने यह सजा सुनाई है। प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा पैरवी की गई।
थाना साईंखेड़ा के प्रधान आरक्षक दिनेश बर्डे को 21 मई 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम जामगांव में श्रीराम मंदिर के पास हाथ में छुरा लिए लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना तस्दीक हेतु वह सिपाही दिनेश कुडोपा के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि एक व्यक्ति लोगों को डरा धमका रहा था।
उसे घेरा बंदी करके पकड़ा गया। उसे शासन द्वारा जारी अधिसूचना के उल्लंघन के कारण अपराध होना पाये जाने से आरोपी के कब्जे से मौके पर ही छुरा जप्त किया गया। उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। उसके विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।



