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straw export banned : बैतूल जिले से नहीं किया जा सकेगा अन्य राज्यों में भूसा निर्यात, कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

◼️ उत्तम मालवीय, बैतूल
बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने जिले में पशु चारा एवं भूसा की कमी की आशंका के दृष्टिगत पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा-भूसा की आपूर्ति बनाए रखने हेतु जिले से अन्य राज्यों में पशु चारे भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कलेक्टर श्री बैंस ने पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, भूसा, घास, कड़बी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) आदि का जिले से अन्य राज्यों में निर्यात, उद्योगों में एवं ईंट के भट्टे में जलाने को मध्य प्रदेश चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से 30 जून 2022 तक प्रतिबंधित कर दिया है।

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आदेश के अनुसार कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक, व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा का परिवहन किसी नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा बैतूल जिले से राज्य के बाहर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुज्ञा पत्र के बिना निर्यात नहीं करेगा। इस संबंध में संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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