Multai News Today: मुलताई नपाध्यक्ष पद पर फिर असमंजस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
Multai News Today: मुलताई। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। इस पद को लेकर पिछले कुछ वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद में नया मोड़ तब आया जब वंदना साहू ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली।
जानकारी के अनुसार, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नीतू परमार मामूली अंतर से विजयी हुई थीं। इस परिणाम को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी वर्षा गड़ेकर ने स्थानीय न्यायालय में याचिका दायर की थी। स्थानीय अदालत ने चुनाव को अमान्य घोषित कर नीतू परमार का निर्वाचन रद्द कर दिया, जिसके बाद वर्षा गड़ेकर नगर पालिका अध्यक्ष बन गईं।

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका (Multai News Today)
इसके बाद, नगर पालिका की पार्षद और चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदार वंदना साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत के आदेश पर उन्हें अध्यक्ष पद का अधिकार प्रदान किया गया और नीतू परमार पुन: नगर पालिका अध्यक्ष बनीं। इस निर्णय के खिलाफ वर्षा गड़ेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिली और वे पुन: अध्यक्ष बनी रहीं।
क्या फिर हो सकते हैं चुनाव (Multai News Today)
अब वंदना साहू द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई अपनी याचिका वापस लेने के बाद, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में वर्षा गड़ेकर के पक्ष में याचिका निरस्त हो जाती है, तो एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की नौबत आ सकती है।

याचिकाकर्ता का यह है कहना (Multai News Today)
वंदना साहू ने कहा कि उन्होंने अपनी याचिका स्वेच्छा से वापस ले ली है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। फिलहाल, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं, जो नगर पालिका के शीर्ष पद के भविष्य का निर्धारण करेगा। (Multai News Today)
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