court decision : लाइसेंस था न बीमा, ग्रामीण को मार दी थी बाइक से टक्कर, न्यायालय ने सुनाई यह सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने तेजी और लापरवाही पूर्वक बाइक चलाकर ग्रामीण को घायल करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 माह के कारावास और जुर्माना से दंडित किया है। आरोपी चालक के पास न तो लाइसेंस था और न ही वाहन बीमित था।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के अनुसार फरियादी हेमराज ने साईंखेड़ा पुलिस को बताया कि 9 नवंबर 2017 को शाम 6 बजे ग्राम गुड़ी-बारव्ही रोड पर किसान रामू धुर्वे के खेत के पास उसके पिता देवेंद्र पैदल अपने खेत जा रहे थे। उसी बीच बाइक चालक रमेश ने तेजी और लापरवाही पूर्वक बाइक चलाकर लाया और उसके पिता को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पिता को बाये कंधे, दाये पैर के टखने, पिंडली और कान में चोट आई।
घटना की शिकायत पर पुलिस ने बाइक चालक रमेश पिता मारूति (50) निवासी ग्राम बारव्ही, थाना साईंखेड़ा के खिलाफ धारा 279, 337, 338 के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस के संज्ञान मे यह बात आई कि आरोपी के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था और न ही वाहन बीमित था। पुलिस ने केस में मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 का भी इजाफा किया।
आरोपी के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आरोपी रमेश पिता मारूति को धारा 338 में दोषी ठहराते हुए 3 माह के कारावास और 500 रुपये का जुर्माना और मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 में 500 रुपये, 3/181 में 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।



