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Indian Railways: रेल यात्री कृपया ध्‍यान दें! ट्रेन में सफर करते समय ना ले जाएं ये सामान, 3 साल की जेल के साथ हो सकता है जुर्माना

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Indian Railways: रेल यात्री कृपया ध्‍यान दें! ट्रेन में सफर करते समय ना ले जाएं ये सामान, 3 साल की जेल के साथ हो सकता है जुर्माना
Indian Railways: रेल यात्री कृपया ध्‍यान दें! ट्रेन में सफर करते समय ना ले जाएं ये सामान, 3 साल की जेल के साथ हो सकता है जुर्माना

Indian Railways: भारतीय रेल्‍वे (Indian Railways) हर बार यात्रियों की सुविधा को लेकर नए-नए नियम लागू करती है। तो इस बार भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन ने शुक्रवार को यात्रियों से ये अपील की है कि ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे- गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित सभी ज्‍वलनशील पदार्थ को लेकर यात्रा ना करें। बता दे कि ऐसा करते पाए जानें पर यात्री को जुर्माना देना होगा या तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी।

ये सामान लेकर नहीं कर सकते यात्रा (Indian Railways)

दोनों डिवीजन ने यात्रियों से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने का आग्रह किया है। विजयवाड़ा डिवीजन के मंडल रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) नरेंद्र ए पाटिल ने कहा कि रेलवे पर ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है और धारा 67, 164 और 165 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जानिए ऐसा करने पर क्‍या है सजा (Indian Railways)

अगर कोई यात्री ऐसे पदार्थों के साथ यात्रा करते पाया जाता है तो रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत उस यात्री को 1,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों की सजा हो सकती है। साथ ही, उन्होंने कहा कि दंडात्मक प्रावधानों के अलावा दोषियों को उनके कार्यों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

ट्रेनों (Indian Railways) में ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), नागरिक सुरक्षा और वाणिज्यिक कर्मचारियों के विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं। स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है और लोगों को सूचित करने के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही रही हैं कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे आदि न ले जाए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी।

बता दें, दिवाली के समय, विजयवाड़ा डिवीजन ने 18 अक्तूबर से 16 नवंबर के बीच अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम पर यात्रियों के मध्य ज्वलनशील और विस्फोक पदार्थ ले जाने के खिलाफ एक विशेष अभियान भी चलाया था। सौरभ प्रसाद, डीआरएम, वाल्टेयर डिवीजन, ने कहा कि यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकने के लिए विशेष अभियान जोरों पर हैं। (Indian Railways)

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