बड़ी खबरें

Probation Salary Cut High Court Order: प्रोबेशन में वेतन कटौती पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, एरियर सहित लौटेगा पैसा

Probation Salary Cut High Court Order: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से एक अहम और राहत देने वाला फैसला सामने आया है। प्रोबेशन अवधि के नाम पर वेतन में की जा रही कटौती को अदालत ने गलत ठहराते हुए राज्य सरकार को साफ निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को न सिर्फ पूरा वेतन मिलेगा, बल्कि पहले काटी गई रकम भी एरियर के रूप में लौटाई जाएगी।

इस मामले में हाईकोर्ट का स्पष्ट रुख

जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती की व्यवस्था को अवैध माना है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस दीपक खोट की पीठ ने कहा कि जब कर्मचारियों से पूरा काम लिया जा रहा है, तो उन्हें अधूरा वेतन देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। अदालत ने इसे समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धांत के खिलाफ बताया।

GAD के सर्कुलर पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2019 को जारी किए गए उस सर्कुलर को भी निरस्त कर दिया, जिसमें नई नियुक्तियों के दौरान पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट का मानना है कि इस तरह का प्रावधान कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

प्रोबेशन का मतलब कटौती नहीं

अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि प्रोबेशन अवधि का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी को कम वेतन दिया जाए। यदि कर्मचारी वही जिम्मेदारियां निभा रहा है और उससे शत-प्रतिशत कार्य लिया जा रहा है, तो उसे पूरा वेतन मिलना ही चाहिए। प्रोबेशन केवल सेवा की पुष्टि से जुड़ा विषय है, न कि वेतन में कटौती का आधार।

कटी हुई राशि लौटाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों के वेतन में प्रोबेशन अवधि के दौरान कटौती की गई है, वह पूरी तरह गलत है। सरकार को आदेश दिया गया है कि कर्मचारियों को उस अवधि का पूरा वेतन दिया जाए और जो राशि पहले काटी गई थी, उसे एरियर के रूप में वापस किया जाए।

हजारों कर्मचारियों को फायदा

इस फैसले का सीधा लाभ मध्यप्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जो प्रोबेशन पीरियड में कम वेतन पाने को मजबूर थे। अदालत के इस आदेश से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की वेतन कटौती पर भी रोक लगेगी।

सोशल मीडिया पर बैतूल अपडेट की खबरें पाने के लिए फॉलो करें-

देश-दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें| Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button