MP News: बिजली उपभोक्ता समय रहते खुद ही करवा लें अपने लोड में इजाफा, जांच में मिली भार वृद्धि तो होगा भारी भरकम जुर्माना
MP News: Electricity consumers should get their load increased on their own in time, if there is an increase in the load in the investigation, there will be a heavy fine

MP News: मध्यप्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों निम्नदाब के गैर घरेलू और औद्योगिक (पॉवर) उपभोक्ताओं के परिसरों का व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में उपभोक्ता परिसर में विद्युत भार (लोड) में वृद्धि के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्वेच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा लें।
यह होती है भार वृद्धि
बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन देता है तो उसके परिसर में भार (लोड) की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर का लोड सर्वे करते हैं। यह भार (लोड) विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे संयोजित भार या कनेक्टेड लोड कहा जाता है।
ऐसे होती है भार की सही गणना
उपभोक्ता को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए, जिससे विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नये विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। यह बढ़ा भार बिजली कंपनी के कार्यालय में यदि स्वीकृत नहीं कराया जाता है तो चेकिंग के दौरान भार वृद्धि का प्रकरण बन जाता है और उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है।
चेकिंग में पकड़े जाने पर होता है जुर्माना (MP News)
यदि उपभोक्ता के परिसर में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अनुसार बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दोगुनी दर से शुल्क वसूली का प्रावधान है। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-126 में भी चेकिंग में अतिरिक्त भार पाए जाने पर ऐसे अतिरिक्त भार को संयोजित करने की दिनांक से बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दोगुनी दर से पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है।
- Also Read : Organza Saree: यह लेटेस्ट ऑर्गेंजा साड़ियों की हो रही जमकर बिक्री, आपको देंगी अट्रैक्टिव और यूनिक लुक
विद्युत भार वृद्धि के लिए क्या करें
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बिजली कंपनी के पोर्टल http://nsc.mpcz.in:8080/urjasmpcz के माध्यम से भार वृद्धि का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र में विद्युत उपकरणों एवं उनके भार की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। उपभोक्ता द्वारा आवेदन जमा करने एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने पर कंपनी द्वारा भार स्वीकृत कर दिया जाता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वे लाइसेंसी ठेकेदार से गणना करा कर यदि भार पत्र प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने सभी उपभोक्ताओं से अपील करती है कि वे अपने परिसर के वास्तविक भार के अनुसार अपना संयोजित भार स्वीकृत करवायें तथा अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली ऑफिस में संपर्क करें।



