Teacher seniority rules: संविलियन शिक्षकों को राहत: हाईकोर्ट ने नियुक्ति तिथि से सेवा मान्य की
Teacher seniority rules: संविलियन के बाद शिक्षा विभाग में शामिल हुए शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन शिक्षकों को केवल संविलियन की तारीख से नहीं नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि में माना जाएगा। इससे क्रमोन्नति या पदोन्नति में सेवा की कम अवधि का पेंच अब नहीं आ सकेगा।
यह महत्वपूर्ण फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शिक्षकों द्वारा याचिका पर सुनाया है। इससे इस राज्य के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। पदोन्नति के लाभ से वंचित इन शिक्षकों को अब पदोन्नति सहित अन्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है।
यह है पूरा मामला (Teacher seniority rules)
दरअसल, महासमुंद जिले के सहायक शिक्षक (एलबी) साजिद खान कुरैशी और अन्य 36 शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2001 से 2005 के बीच पंचायत विभाग में शिक्षक पद पर हुई थी। वर्ष 2018 में इनका शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया। इसके साथ ही ये सभी सहायक शिक्षक (एलबी) बन गए।

इस आधार पर नहीं दी क्रमोन्नति (Teacher seniority rules)
शिक्षा विभाग में नियम यह है कि 10 साल की सेवा पूरी होने पर पहली क्रमोन्नति और 20 साल की सेवा पर दूसरी क्रमोन्नति प्रदान की जाती है। साजिद खान ने भी 10 साल की सेवा के आधार पर क्रमोन्नति की मांग की, लेकिन बागबाहरा जनपद पंचायत के सीईओ ने यह कहते हुए क्रमोन्नति देने से इंकार कर दिया कि उनकी सेवा अवधि की गणना वर्ष 2018 से होगी। यानी जब उनका संविलियन हुआ।
हाईकोर्ट में दी गई चुनौती (Teacher seniority rules)
सहायक शिक्षक साजिद खान और अन्य शिक्षकों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि संविलियन का मतलब यह नहीं कि पहले की सेवा को नकार दिया जाएं। याचिकाकताओं ने सोना साहू बनाम राज्य सरकार प्रकरण का भी हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने पहले की सेवा को मान्यता दी थी।

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शिक्षकों के पक्ष में आया फैसला (Teacher seniority rules)
हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि संविलियन से पहले की सेवा को क्रमोन्नति के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बागबाहरा जनपद पंचायत सीईओ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें क्रमोन्नति देने से इंकार कर दिया था। साथ ही निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों को उनकी पहली नियुक्ति की तिथि से सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएं। (Teacher seniority rules)
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