PMGKAY : राशन दुकानों से पहले जितने नहीं दिए जाएंगे गेहूं-चावल

PMGKAY : राशन दुकानों से पहले जितने नहीं दिए जाएंगे गेहूं-चावल

PMGKAY : भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अक्टूबर माह से खाद्यान्न वितरण में (गेहूं और चावल) में परिवर्तन किया गया है। कुछ जिलों में गेहूं तो कुछ जिलों में चावल की मात्रा में बदलाव किया गया है।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अक्टूबर माह से अंत्योदय हितग्राही को प्रदेश के भोपाल, सागर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर झाबुआ, सहित 26 जिलों में 24 किलोग्राम गेहूं और 11 किलोग्राम चावल कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रदान किया जायेगा। वहीं 1 जिले श्योपुर में 22 किलोग्राम गेहूं और 13 किलो चावल प्रदाय किया जायेगा।

इसके अलावा 16 जिलों में 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल की मात्रा प्रदान की जायेगी। प्रदेश के 5 जिलों में 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। जबकि 3 जिलों में 15 किलोग्राम गेहूं और 20 किलोग्राम चावल दिया जायेगा। श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों में 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जायेगा।

प्राथमिक परिवारों को इतना मिलेगा

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि उसी प्रकार प्राथमिक परिवार को प्रति सदस्य के हिसाब से प्रदेश के 7 जिलों में 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल प्रदाय किये जायेगा। जबकि 40 जिलों में 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जायेगा। इसके अलावा 8 जिलों में 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल यानी 5 किलोग्राम प्राथमिक परिवार को अक्टूबर माह के लिए खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

राजधानी में 24 और 11 किलोग्राम

जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल मीना मालाकार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल पात्र हितग्राहियों को संशोधन उपरांत जो आवंटन मिला है, उसमें भोपाल जिले के अंत्योदय हितग्राही को प्रति परिवार 24 किलोग्राम गेहूं और 11 किलोग्राम चावल प्रदान किया जायेगा।

प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति सदस्य 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम का खाद्यान्न माह अक्टूबर से वितरित किया जाना है। जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने भोपाल जिले के सभी खाद्य सुरक्षा कानून के हितग्राहियों से 31 अक्टूबर तक अपने नजदीक के किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की बात कही है।

समय पर वितरण करें खाद्यान्न

खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारियों को निर्देश दिये है कि समय पर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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